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Aligarh News: महिला संग दुष्कर्म में जेठ को 10 वर्ष और हत्या में सास-ससुर को उम्रकैद

Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Mar 2026 03:22 AM IST
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10 years imprisonment for brother-in-law for raping a woman and life imprisonment for mother-in-law and father-in-law for murder
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देहली गेट इलाके में सात वर्ष पहले महिला संग जेठ द्वारा दुष्कर्म व सास-ससुर द्वारा केरोसिन से जलाकर हत्या के मामले में जेठ व सास-ससुर को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है। एडीजे 11 पीके जयंत की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी जेठ को दस वर्ष व हत्या के दोषी सास-ससुर को उम्रकैद से दंडित किया है।
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खास बात है कि इस मामले में परिवार के सभी गवाह न्यायालय में पक्षद्राेही हो गए थे, लेकिन न्यायालय में मृत्यु पूर्व बयान सजा का आधार बना और बुधवार को निर्णय सुनाया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार ये घटना सात मई 2019 की है। खुद इलाके की पीड़ित महिला के पति ने पुलिस को तहरीर देकर यह आरोप लगाया कि उसका पति सुबह मजदूरी करने गया था। इसके बाद उसका जेठ उसके घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत करने महिला जलालपुर चौकी जाने लगी तो सास-ससुर ने उसे जाने से रोका। बाद में उसे केरोसिन डालकर जला दिया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती महिला की एक माह बाद मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दुष्कर्म व हमले के बाद दुष्कर्म व हत्या में तरमीम कर लिया।

इधर, मृत्यु पूर्व बयान में उजागर हुआ था कि जेठ द्वारा दुष्कर्म किए जाने के बाद जब वह सास-ससुर के विरोध के बाद भी चौकी पर शिकायत करने गई थी। तब वहां से लौटने पर उसे सास-ससुर ने जलाया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामले में गिरफ्तारी व चार्जशीट की प्रक्रिया पूरी की।


न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान परिवार की ओर से तथ्य के सभी गवाह मुकर गए। गवाही में यह साबित करने का प्रयास किया कि महिला के पति ने अपने बड़े भाई से पचास हजार रुपये उधार लिए थे। उसी उधारी को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े में उसने खुद केरोसिन डालकर आग लगा ली। महिला के मृत्यु पूर्व बयान ने सभी गवाह पक्षद्रोही साबित कर दिए। न्यायालय ने जेठ को दस वर्ष कैद व 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया, जबकि सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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