सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Accused acquitted in 41-year-old robbery case, number of accused is less than five

High Court : हाईकोर्ट से 41 साल पुराने डकैती मामले में आरोपी बरी, आरोपियों की संख्या पांच से है कम

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 04 Feb 2026 03:26 PM IST
विज्ञापन
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1975 के डकैती मामले में दोषसिद्धि को पलटते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया है। कहा कि जब डकैती के आरोप में पांच से कम अभियुक्तों का परीक्षण हुआ हो तो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-395 के तहत दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

Accused acquitted in 41-year-old robbery case, number of accused is less than five
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1975 के डकैती मामले में दोषसिद्धि को पलटते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया है। कहा कि जब डकैती के आरोप में पांच से कम अभियुक्तों का परीक्षण हुआ हो तो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-395 के तहत दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने रामफल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिया।

Trending Videos


अपील सत्र न्यायालय झांसी की ओर से 24 अप्रैल 1984 को पारित उस निर्णय के खिलाफ दाखिल की गई थी। इसमें आरोपी रामफल और धुरम को आईपीसी की धारा-395 के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के अनुसार 19 जनवरी 1975 को झांसी के गरौठा थाना क्षेत्र के पियरघाटा के पास 8–9 बदमाशों द्वारा राहगीरों से लूट की जा रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस मुठभेड़ के बाद रामफल और धुरम ने आत्मसमर्पण किया, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए थे। जांच के दौरान छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी, जिनमें से दो को पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया। दो अन्य आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। इस प्रकार डकैती के आरोप में केवल चार अभियुक्तों के खिलाफ विचारण हुआ, जो कानूनन सही नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed