फर्जी दस्तावेज से पाई थी नाकरी: धोखाधड़ी के बाद न्याय के हकदार नहीं, हाईकोर्ट ने शिक्षक की नियुक्ति रद्द की
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विकास कुमार
Updated Tue, 06 May 2025 09:45 PM IST
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सार
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर दिया। हाथरस जिले के सरकारी मॉडल इंटर कॉलेज में कार्यरत सहायक शिक्षक चिदानंद को फर्जी दस्तावेज पर नौकरी पाने के आधार पर पद से हटा दिया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।

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