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UP : हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई टली, अब 26 सितंबर को होगी सुनवाई

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 12 Sep 2025 05:19 PM IST
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सार

Shri Krishna Janmabhoomi : इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा व शादी ईदगाह विवाद मामले में शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष की ओर से केवल प्रतिनिधि वाद को ही सुने जाने और अन्य पर स्टे किए जाने का हिंदू पक्षकार ने विरोध किया है।

Hearing of Shri Krishna Janmabhoomi case postponed In High Court now hearing will be held on September 26
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा व शादी ईदगाह विवाद मामले में शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष की ओर से केवल प्रतिनिधि वाद को ही सुने जाने और अन्य पर स्टे किए जाने का हिंदू पक्षकार ने विरोध किया है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने इसपर आपत्ति दाखिल की है। साथ ही जामा मस्जिद आगरा मामले में वाद बिंदु तय करने की मांग की लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांग लिया। अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।

बता दें कि शाही ईदगाह की प्रबंध समिति के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया है कि सिर्फ प्रतिनिधि वाद को सुना जाए। इस पर हिंदू पक्षकार की ओर से दाखिल आपत्ति में कहा गया है कि वाद 13 सबसे पहले अलग ग्राउंड पर दाखिल किया गया था लिहाजा प्रतिनिधि वाद का आदेश इस पर प्रभावी नहीं माना जाएगा।

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मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति दर्ज कराई है वह अवैधानिक है और उसका यहां कोई औचित्य नहीं बनता है। सिर्फ मुकदमे को लंबा खींचने के उद्देश्य से मुस्लिम पक्ष ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। सभी वादों पर सुनवाई होनी चाहिए।

वाद 7 से कृष्ण लला के निकट मित्र को हटाने की मांग

वाद नंबर 7 (श्री भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान) से कृष्ण लला के निकट मित्र कौशल किशोर को हटाने के लिए दाखिल अर्जी पर बहस हुई। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने दलील दी कि कौशल किशोर नए-नए प्रार्थना पत्र दाखिल कर वाद को खराब कर रहे हैं। वह लगातार वाद की प्रकृति व स्वरूप को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्षी अधिवक्ता रीना.एन. सिंह ने दलील दी कि ट्रस्ट की कार्यवाही रजिस्टर की जो भी कागजात प्रस्तुत किए गए हैं वह सब फर्जी है। इस मामले पर 26 सितंबर तक फैसला आने की उम्मीद है। वहीं बता दें कि प्रतिनिधि वाद के खिलाफ कौशल किशोर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है।

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