High Court : असंज्ञेय अपराध में समन जारी करना गैरकानूनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट को नए सिरे से आदेश देने का निर्देश
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 10 Apr 2026 02:18 PM IST
विज्ञापन
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर परिवाद चलाने की संस्तुति होने के बावजूद मजिस्ट्रेट की ओर से संज्ञान लेकर समन जारी करना कानूनन गलत है। कोर्ट ने इसे गैरकानूनी मानते हुए रद्द कर दिया।
अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।