High Court : डीएनए टेस्ट का आदेश देना कोई रुटीन प्रक्रिया नहीं है, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 27 Nov 2025 02:25 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह के दौरान जन्मे बच्चे की वैधता को साधारण शंकाओं के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने पति की ओर से बच्ची की डीएनए जांच की मांग में दायर याचिका खारिज कर दी।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।