High Court : हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता आदेश पर लगाई रोक, बिना तलाक दिए अन्य व्यक्ति के साथ रहने का मामला
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 28 Jan 2026 05:40 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना तलाक दिए अन्य व्यक्ति के साथ रहने के मामले में पारिवारिक कोर्ट की ओर से दिए गए गुजारा भत्ता आदेश पर रोक लगा दी है। इसी के साथ पत्नी को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
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