High Court : पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध माना जाएगा, पति की याचिका खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 08 May 2025 12:27 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले में दर्ज मुकदमे को चुनौती देने वाली पति की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय पर असहमति जताई।

अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला

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