सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court Unnatural relations without wife consent considered crime husband petition rejected

High Court :  पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध माना जाएगा, पति की याचिका खारिज

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 08 May 2025 12:27 PM IST
विज्ञापन
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले में दर्ज मुकदमे को चुनौती देने वाली पति की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय पर असहमति जताई। 

High Court Unnatural relations without wife consent considered crime husband petition rejected
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
loader
Trending Videos

विस्तार
Follow Us

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की इच्छा के बिना उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना दुष्कर्म भले न हो, लेकिन आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णयों से असहमति जताई, जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना गया था।

Trending Videos

यह टिप्पणी कर न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने इमरान खान की याचिका खारिज कर दी। प्रयागराज के शिवकुटी थाने में इमरान पर उनकी पत्नी ने 2023 में दहेज उत्पीड़न के साथ ही अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। याची ने ट्रायल कोर्ट के समन और संज्ञान आदेश सहित मुकदमे की संपूर्ण कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

विज्ञापन
विज्ञापन

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि उसकी पत्नी ने काफी देरी से मुकदमा दर्ज कराया है। अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का कोई अपराध नहीं बनता। क्योंकि, आवेदक और प्रतिवादी पति-पत्नी हैं। वहीं, राज्य और पत्नी के वकीलों ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। कोर्ट ने आवेदक के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि दोनों पति-पत्नी हैं। इसलिए अपाकृतिक अपराध नहीं बनता है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed