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High Court : आदेश की अवहेलना पर वाराणसी पुलिस कमिश्नर 11 जून को तलब

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 10 Jun 2026 02:02 PM IST
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सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को 11 जून 2026 को दोपहर दो बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने दिया है।

High Court: Varanasi Police Commissioner summoned on June 11 for non-compliance with the order.
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को 11 जून 2026 को दोपहर दो बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने दिया है।



मामला कर्मचारी परमहंस गुप्ता के निलंबन से जुड़ा है। उन्हें 10 नवंबर 2024 को निलंबित किया गया था। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कहा कि उनके खिलाफ कोई आरोपपत्र जारी नहीं किया गया है। इस कारण उन्हें लंबे समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। इस पर हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को चार सप्ताह में आरोप पत्र का जवाब देने का आदेश दिया था।
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साथ ही विभाग को छह सप्ताह में जांच पूरी करने का अंतरिम आदेश दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में जांच पूरी नहीं होने पर निलंबन समाप्त माना जाएगा और कर्मचारी को बहाल कर वेतन दिया जाएगा।
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याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने सभी औपचारिकता पूरी कर दी। इसके बाद भी विभाग ने न तो जांच पूरी की और न ही निलंबन समाप्त किया। इस पर अदालत ने पुलिस कमिश्नर को तलब करते हुए आदेश के अनुपालन पर जवाब मांगा है।

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