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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Records summoned in case involving acquittal of 10 accused under POCSO; hearing scheduled for September 22.

हाईकोर्ट : पॉक्सो में 10 आरोपियों के बरी होने के मामले में रिकॉर्ड तलब किया, 22 सितंबर को होगी सुनवाई

Sun, 23 Aug 2026 08:43 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 23 Aug 2026 08:43 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर के चर्चित अपहरण, मारपीट और पॉक्सो मामले में बरी किए गए 10 अभियुक्तों के खिलाफ पीड़ित की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

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Records summoned in case involving acquittal of 10 accused under POCSO; hearing scheduled for September 22.
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर के चर्चित अपहरण, मारपीट और पॉक्सो मामले में बरी किए गए 10 अभियुक्तों के खिलाफ पीड़ित की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट से मुकदमे से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। राज्य सरकार को आपत्ति दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 सितंबर 2026 नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने दिया है।

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पीड़ित ने थाना नहटौर में 10 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 27 मई 2023 की रात को नाबालिग और उसके साथी का कार सवार आरोपियों ने अपहरण कर लिया था। एक फार्म हाउस में ले जाकर बंधक बनाकर अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी इजहार उर्फ राजा अंसारी, जीशान हुसैन, आसिम रशीद, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद जावेद, परवेज अंसारी, अमीर आलम, मोहम्मद गुलफाम और शब्बू को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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इस फैसले को चुनौती देते हुए पीड़ित ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। याची अधिवक्ता यावर मुख्तार ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य का गलत मूल्यांकन किया। मेडिकल साक्ष्य और पीड़ित के बयान का सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। कोर्ट से सुनवाई के लिए अपील स्वीकार करने और रिकॉर्ड मंगाकर रिकॉर्ड का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की।

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