High Court : हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश न देने पर बीएसए पर लगाया दो हजार रुपये हर्जाना
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 24 Apr 2025 12:29 PM IST
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सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसए बरेली पर विस्तृत आदेश न देने पर दो हजार रुपये हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा उप्र लखनऊ को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि सभी बीएसए आदेश का सारांश वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले विस्तृत आदेश संबंधित कर्मचारी को अवश्य दें।

अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला

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