सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Three months' time, contempt proceedings will be initiated if the order is not followed.

Prayagraj : तीन महीने का मौका, आदेश न मानने पर होगी अवमानना की कार्यवाही

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 10 Apr 2026 02:06 PM IST
विज्ञापन
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में एसडीएम को तीन माह का अतिरिक्त समय दिया है। कहा है कि आदेश का पालन न होने पर अवमानना की कार्यवाही होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने राधेश्याम पांडे की याचिका पर दिया है।

Three months' time, contempt proceedings will be initiated if the order is not followed.
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में एसडीएम को तीन माह का अतिरिक्त समय दिया है। कहा है कि आदेश का पालन न होने पर अवमानना की कार्यवाही होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने राधेश्याम पांडे की याचिका पर दिया है।

Trending Videos


देवरिया निवासी राधेश्याम ने बहू की ओर से घर और जमीन पर कथित कब्जे को लेकर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम-2007 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। इस संबंध में जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने मार्च 2025 के आदेश में संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया था कि आवेदन पर सभी पक्षों को सुनकर दो माह में निर्णय लिया जाए। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि आदेश की प्रति तीन अप्रैल 2025 को संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से दी गई थी। इसके बावजूद अनुपालन नहीं हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है। लेकिन, तत्काल नोटिस जारी करने के बजाय एसडीएम को आदेश के पालन के लिए तीन माह का और समय दिया जाता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याची दो सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारी को भेजने के लिए रजिस्टर्ड लिफाफा उपलब्ध कराए। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed