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Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल सश्रम कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Wed, 19 Nov 2025 11:41 PM IST
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10 years rigorous imprisonment for rape accused
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अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो मोहन कुमार ने बुधवार को दुष्कर्म के आरोपी श्यामू को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस धनराशि का 75 प्रतिशत प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया है। जलालपुर एक गांव निवासी महिला के मुताबिक सात जुलाई 2015 को शाम चार बजे उनकी 15 वर्षीय बेटी दुलहुपुर बाजार में कॉपी-किताब खरीदने गई थी। वापस लौटते समय गांव के निकट श्यामू ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। किसी तरह वहां से भागकर उनकी बेटी घर पहुंची। इसके बाद उनसे आप बीती बताई थी। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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