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Ambedkar Nagar News: 8.50 लाख की ठगी मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत

संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Thu, 30 Apr 2026 11:10 PM IST
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Anticipatory bail granted to accused in Rs 8.50 lakh fraud case
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अंबेडकरनगर। वर्ष 2021 में शराब की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर 8.50 लाख रुपये की ठगी के मामले में प्रभारी सत्र न्यायालय हरबंश नारायण की कोर्ट ने आरोपी अश्विनी कुमार श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत दे दी है।
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जलालपुर के सोनगांव भाउकुआ निवासी आलोक कुमार मौर्य ने शिकायती पत्र में बताया था कि अक्तूबर 2021 में नगर पंचायत जहांगीरगंज चेयरमैन प्रतिनिधि सुनील कुमार मौर्य और अंकित पांडेय दुकान पर आए। उन्होंने अयोध्या जिले में शराब की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद कंपनी के खाते में तीन ट्रांजेक्शन व अन्य माध्यम के जरिये कुल 8.50 लाख रुपये दिए गए। कुछ समय बाद गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उन्होंने रकम वापस मांगी। टालमटोल के बाद पैसा लौटाने का आश्वासन दिया। एसपी के निर्देश पर 14 मार्च 2024 को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अग्रिम जमानत याचिका में आरोपी अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने खुद को निर्दोष बताया। इसके अलावा सह-आरोपियों को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इस आधार पर कोर्ट ने शर्तों के साथ आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और दो जमानतदारों पर अग्रिम जमानत दी है।
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