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Ambedkar Nagar News: चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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अंबेडकरनगर। जलालपुर के भस्मा ग्राम पंचायत भवन में हुई चोरी के मामले में आरोपी लखीमपुर खीरी जिले के ईशानगर के गौरिया निवासी रामनाथ उर्फ नत्था को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय चिंताराम की कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
ग्राम प्रधान सुषमा ने शिकायती पत्र में बताया था कि सात अप्रैल की रात पंचायत भवन का ताला तोड़कर डबल बैटरी, इन्वर्टर, कैमरा सेट और कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख चोरी कर लिए गए थे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को फंसाए जाने की बात कही। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी का घटना से कोई संबंध नहीं है। आरोपी 15 मई से जिला कारागार में निरुद्ध है। वह सुनवाई के दौरान न्यायालय की ओर से लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि पंचायत भवन से चोरी किए गए सामान की बरामदगी आरोपी से जुड़ी है। सरकारी पक्ष ने अपराध की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए जमानत अर्जी निरस्त करने की मांग की। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कुल 39 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें चोरी, चोरी के माल की बरामदगी, घर में घुसकर अपराध करने, हत्या के प्रयास, गिरोहबंद अधिनियम और आयुध अधिनियम से जुड़े मामले भी शामिल हैं। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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ग्राम प्रधान सुषमा ने शिकायती पत्र में बताया था कि सात अप्रैल की रात पंचायत भवन का ताला तोड़कर डबल बैटरी, इन्वर्टर, कैमरा सेट और कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख चोरी कर लिए गए थे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को फंसाए जाने की बात कही। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी का घटना से कोई संबंध नहीं है। आरोपी 15 मई से जिला कारागार में निरुद्ध है। वह सुनवाई के दौरान न्यायालय की ओर से लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि पंचायत भवन से चोरी किए गए सामान की बरामदगी आरोपी से जुड़ी है। सरकारी पक्ष ने अपराध की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए जमानत अर्जी निरस्त करने की मांग की। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कुल 39 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें चोरी, चोरी के माल की बरामदगी, घर में घुसकर अपराध करने, हत्या के प्रयास, गिरोहबंद अधिनियम और आयुध अधिनियम से जुड़े मामले भी शामिल हैं। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।