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Ambedkar Nagar News: जानलेवा हमले करने के दोषी को सात वर्ष की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Thu, 02 Apr 2026 11:00 PM IST
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Man sentenced to seven years in prison for attempted murder
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अंबेडकरनगर। अकबरपुर के ग्राम अफजलपुर में वर्ष 2014 में गन्ना काटने के विवाद में हुए गैर इरादतन जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायालय प्रथम रामविलास सिंह की कोर्ट ने आरोपी चंदन को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष साधारण कैद के साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई है। साथ ही साक्ष्य व गवाही के अभाव में दोषी की मां समेत तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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अकबरपुर के ग्राम अफजलपुर निवासी पवन कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि तीन जनवरी 2014 को वह अपने पिता मिठाईलाल के साथ मुकेश वर्मा के खेत में गन्ना काटने गए थे। सुबह करीब 06.30 बजे चंदन, उनकी मां इमिरता, राकेश व जगजीवन भी मुकेश के खेत में गन्ना काटने आए थे।
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गन्ना काटने के विवाद में इमिरता, राकेश व जगजीवन ने मिठाई लाल को पकड़ लिया और चंदन ने गन्ना काटने वाले गड़ासे से सिर पर प्रहार कर गंभीर घायल कर दिया। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी भाग निकले। घायल मिठाई लाल को पहले जिला अस्पताल फिर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था।

मामले में पुलिस ने गैर इरादतन जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं में चारों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने दोषी चंदन को सजा सुनाने के साथ ही इमिरता, राकेश व जगजीवन को दोषमुक्त करार करने का आदेश दिया है।
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