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Ambedkar Nagar News: युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Wed, 26 Nov 2025 12:59 AM IST
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The bail application of the accused of taking away the girl and causing her death in an accident was rejected
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अंबेडकरनगर। अकबरपुर इलाके में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व गर्भपात कराने की आरोपी आमिर की जमानत याचिका अपर जिला व सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम परविंद कुमार की कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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बसखारी क्षेत्र की एक युवती ने अकबरपुर पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह किराये के मकान में रहती है। नई सड़क निवासी आमिर खान से करीब दो वर्ष पहले उसका संपर्क हुआ। इसके बाद वह पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। शादी के लिए कहने पर टाल-मटोल कर देता था। आरोप है कि युवती के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात करा दिया था। आरोपी उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट भी करता था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार नवंबर को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई अपर जिला व सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम परविंद कुमार की कोर्ट में हुई। प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज दी।
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