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Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद
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अंबेडकरनगर। नौकरी और शादी का झांसा देकर करीब दो वर्षों तक युवती से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम) परविंद कुमार ने महरुआ के चनवा चौराहा निवासी अंकित पांडेय को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उसके भाई शुभम को मारपीट में एक वर्ष और बहन पूजा को मारपीट में एक तथा धमकी में तीन वर्ष कारावास हुआ।
अभियोजन के अनुसार, दो दिसंबर 2014 को अंकित नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को हरियाणा ले गया। नौकरी व कमरा दिलाने के बाद इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए और विवाह का भरोसा देता रहा। दिल्ली व हिमांचल में भी ऐसा करने का आरोप है। 11 अक्तूबर 2015 को दिल्ली में शादी की बात कहकर दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे और अप्रैल 2016 तक साथ रहे। जुलाई 2016 में अंकित की दूसरी शादी की तैयारी हुई।
पांच जुलाई को वह युवती को घर ले गया जहां विरोध पर अंकित, शुभम व पूजा ने पिटाई की। 15 जुलाई 2016 तक घर में रखने के बाद उसे हिमांचल भेज दिया गया था। 28 जुलाई को अंकित वहां पहुंचा और फिर इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए। चार अगस्त 2016 को पीटकर अगले दिन अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए सजा सुनाने के साथ कुल जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने, जेल में बिताई अवधि समायोजित करने और तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजने का आदेश दिया।
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अभियोजन के अनुसार, दो दिसंबर 2014 को अंकित नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को हरियाणा ले गया। नौकरी व कमरा दिलाने के बाद इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए और विवाह का भरोसा देता रहा। दिल्ली व हिमांचल में भी ऐसा करने का आरोप है। 11 अक्तूबर 2015 को दिल्ली में शादी की बात कहकर दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे और अप्रैल 2016 तक साथ रहे। जुलाई 2016 में अंकित की दूसरी शादी की तैयारी हुई।
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पांच जुलाई को वह युवती को घर ले गया जहां विरोध पर अंकित, शुभम व पूजा ने पिटाई की। 15 जुलाई 2016 तक घर में रखने के बाद उसे हिमांचल भेज दिया गया था। 28 जुलाई को अंकित वहां पहुंचा और फिर इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए। चार अगस्त 2016 को पीटकर अगले दिन अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए सजा सुनाने के साथ कुल जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने, जेल में बिताई अवधि समायोजित करने और तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजने का आदेश दिया।
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