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Ambedkar Nagar News: पति के आत्महत्या मामले में पत्नी की जमानत अर्जी खारिज
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अंबेडकरनगर। बसखारी के मुजाहिदपुर में मई माह में अमित कुमार (28) के आत्महत्या के मामले में आरोपी आजमगढ़ जिले के अतरौलिया के रतुआपार की निवासी पत्नी क्षमता उर्फ गुड़िया को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राम विलास सिंह ने केस डायरी में मौजूद सुसाइड नोट को प्रथम दृष्टया महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए जमानत अर्जी खारिज दी।
अमित कुमार का शव 15 मई की रात गांव के बाहर नाले के किनारे आम के पेड़ से लटका मिला था। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए प्रदर्शन किया था। बाद में मृतक के रिश्तेदार रोहित लाल की तहरीर पर बसखारी पुलिस ने क्षमता उर्फ गुड़िया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप लगाया गया कि विवाह के बाद से आरोपी पत्नी पैसे की मांग को लेकर विवाद करती थी, अमित को प्रताड़ित करती थी और जान से मरवाने की धमकी देती थी। इन्हीं परिस्थितियों से परेशान होकर अमित ने आत्महत्या कर ली।
जमानत अर्जी में क्षमता उर्फ गुड़िया की ओर से कहा गया कि उसका पति और ससुराल पक्ष से काफी समय से विवाद चल रहा था। अगस्त 2025 से वह अपने मायके में रह रही थी। जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उपलब्ध अभिलेखों और विवेचना में बरामद सुसाइड नोट का परीक्षण किया। आदेश में कहा गया कि नोट में मृतक ने अपनी पत्नी, उसके माता-पिता और भाई को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने माना कि यह सुसाइड नोट प्रथम दृष्टया अभियोजन के पक्ष का समर्थन करता है। मामले में विवेचना अभी लंबित है और आरोप गंभीर हैं। ऐसे में जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।
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अमित कुमार का शव 15 मई की रात गांव के बाहर नाले के किनारे आम के पेड़ से लटका मिला था। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए प्रदर्शन किया था। बाद में मृतक के रिश्तेदार रोहित लाल की तहरीर पर बसखारी पुलिस ने क्षमता उर्फ गुड़िया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप लगाया गया कि विवाह के बाद से आरोपी पत्नी पैसे की मांग को लेकर विवाद करती थी, अमित को प्रताड़ित करती थी और जान से मरवाने की धमकी देती थी। इन्हीं परिस्थितियों से परेशान होकर अमित ने आत्महत्या कर ली।
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जमानत अर्जी में क्षमता उर्फ गुड़िया की ओर से कहा गया कि उसका पति और ससुराल पक्ष से काफी समय से विवाद चल रहा था। अगस्त 2025 से वह अपने मायके में रह रही थी। जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उपलब्ध अभिलेखों और विवेचना में बरामद सुसाइड नोट का परीक्षण किया। आदेश में कहा गया कि नोट में मृतक ने अपनी पत्नी, उसके माता-पिता और भाई को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने माना कि यह सुसाइड नोट प्रथम दृष्टया अभियोजन के पक्ष का समर्थन करता है। मामले में विवेचना अभी लंबित है और आरोप गंभीर हैं। ऐसे में जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।
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