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Amethi News: निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए 16 तक करें आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Wed, 04 Feb 2026 12:34 AM IST
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अमेठी सिटी। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए पहले चरण में 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 18 फरवरी को लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन करने के बाद 20 फरवरी को स्कूल आंवटन होगा। यह प्रक्रिया भी दो चरणों में पूरी होगी। बच्चों की आठवीं तक पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए वेबसाइट https://rte25.upsdc.gov.in पर जाकर 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
आरटीई के तहत पोर्टल पर 628 स्कूल पंजीकृत हैं, जिनमें 3817 सीटों पर प्रवेश होने हैं। सभी सीटों पर बच्चों का प्रवेश हो सके, इसके लिए अधिक से अधिक आवेदन लिए जाएंगे। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्री-प्राइमरी और कक्षा एक में 25 फीसदी सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को दाखिला मिलेगा। इसके लिए आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसका सत्यापन करने के बाद लॉटरी होगी। इस बार नर्सरी में तीन या चार साल से कम, एलकेजी के लिए चार साल, यूकेजी पांच साल व कक्षा एक के लिए छह साल की आयु तय की गई है। आयु की गणना शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि एक अप्रैल से की जाएगी।
एक किमी परिधि में विद्यालय चयन की व्यवस्था खत्म
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पूर्व में लागू एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय चयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब जिस गांव या मोहल्ले में बच्चे का घर होगा, उसी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में उसे प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, बच्चों के आधार कार्ड की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। अब प्रवेश के लिए सिर्फ अभिभावकों का आधार कार्ड ही मान्य होगा। अभी तक आवेदक एक वार्ड के ही स्कूलों का चयन करते थे। इस बार अभिभावकों को अपने वार्ड के नजदीकी 10 स्कूलों के चयन का विकल्प दिया जाएगा।
तीन चरणों में पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया
दूसरे चरण में आवेदन 21 फरवरी से सात मार्च तक होंगे। लाटरी नौ मार्च को निकलेगी। 11 मार्च को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। तीसरे चरण के आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक लिए जाएंगे। लाटरी 27 मार्च को निकलेगी। 29 मार्च को स्कूल आवंटित किया जाएगा।
प्रवेश नहीं देने पर होगी कार्रवाई
बीएसए संजय तिवारी ने बताया कि पहले चरण के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दो फरवरी से शुरू हो गई है। जो 16 फरवरी तक चलेगी। योजना में पात्र पाए जाने के बाद अगर कोई स्कूल संचालक विद्यार्थी का प्रवेश नहीं लेता है तो इसके लिए निजी विद्यालयों को कारण बताना होगा। सही कारण नहीं बता पाने पर विद्यालय संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
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आरटीई के तहत पोर्टल पर 628 स्कूल पंजीकृत हैं, जिनमें 3817 सीटों पर प्रवेश होने हैं। सभी सीटों पर बच्चों का प्रवेश हो सके, इसके लिए अधिक से अधिक आवेदन लिए जाएंगे। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्री-प्राइमरी और कक्षा एक में 25 फीसदी सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को दाखिला मिलेगा। इसके लिए आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसका सत्यापन करने के बाद लॉटरी होगी। इस बार नर्सरी में तीन या चार साल से कम, एलकेजी के लिए चार साल, यूकेजी पांच साल व कक्षा एक के लिए छह साल की आयु तय की गई है। आयु की गणना शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि एक अप्रैल से की जाएगी।
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एक किमी परिधि में विद्यालय चयन की व्यवस्था खत्म
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पूर्व में लागू एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय चयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब जिस गांव या मोहल्ले में बच्चे का घर होगा, उसी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में उसे प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, बच्चों के आधार कार्ड की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। अब प्रवेश के लिए सिर्फ अभिभावकों का आधार कार्ड ही मान्य होगा। अभी तक आवेदक एक वार्ड के ही स्कूलों का चयन करते थे। इस बार अभिभावकों को अपने वार्ड के नजदीकी 10 स्कूलों के चयन का विकल्प दिया जाएगा।
तीन चरणों में पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया
दूसरे चरण में आवेदन 21 फरवरी से सात मार्च तक होंगे। लाटरी नौ मार्च को निकलेगी। 11 मार्च को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। तीसरे चरण के आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक लिए जाएंगे। लाटरी 27 मार्च को निकलेगी। 29 मार्च को स्कूल आवंटित किया जाएगा।
प्रवेश नहीं देने पर होगी कार्रवाई
बीएसए संजय तिवारी ने बताया कि पहले चरण के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दो फरवरी से शुरू हो गई है। जो 16 फरवरी तक चलेगी। योजना में पात्र पाए जाने के बाद अगर कोई स्कूल संचालक विद्यार्थी का प्रवेश नहीं लेता है तो इसके लिए निजी विद्यालयों को कारण बताना होगा। सही कारण नहीं बता पाने पर विद्यालय संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
