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Amethi News: किशोरी के अपहरण के दोषी को सात वर्ष का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 04 Jun 2026 12:22 AM IST
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Man sentenced to seven years' imprisonment for kidnapping a teenager
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अमेठी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने किशोरी के अपहरण के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए जगदीशपुर के दिछौली निवासी जिग्नेश को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है। दुष्कर्म के आरोप से उसे दोषमुक्त कर दिया गया।
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जगदीशपुर क्षेत्र की एक महिला ने मार्च 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाया गया। पुलिस जांच के बाद मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को किशोरी के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के अपराध में दोषी माना।
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अदालत ने आरोपी को अपहरण के अपराध में सात वर्ष तथा अन्य आरोपों में अलग-अलग कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत ने दोषी को जेल भेजने का आदेश दिया।
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