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Amethi News: चार पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Mon, 04 May 2026 12:47 AM IST
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अमेठी सिटी। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर की अदालत में उधार की रकम न लौटाने और पिटाई से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश रामगंज थाना प्रभारी को दिया। यह आदेश रामगंज क्षेत्र के बहादुर गांव निवासी छेदीलाल के प्रार्थना पत्र पर पारित हुआ।
छेदीलाल ने बताया कि वह रोजगार के सिलसिले में चंडीगढ़ में रहते हैं। उसके सौतेले भाई संतराम ने मकान निर्माण के नाम पर अलग-अलग समय पर रुपये लिए। प्रार्थी के अनुसार दो लाख चार हजार पांच सौ रुपये ऑनलाइन तथा एक लाख रुपये नकद दिए गए। दिसंबर 2025 तक रकम लौटाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ।
10 जनवरी 2026 को रुपये मांगने पर गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। 19 जनवरी को दोबारा मांग करने पर संतराम, उसके पुत्र प्रांजल और प्रफुल्ल तथा पत्नी कुसुम ने मिलकर पिटाई की। बीच-बचाव में पहुंची पत्नी को भी धक्का देकर गिरा दिया गया। छेदीलाल ने बताया कि थाने में सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 जनवरी को फिर विवाद हुआ और दोबारा पिटाई की गई। मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मजिस्ट्रेट ने चारों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया।
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छेदीलाल ने बताया कि वह रोजगार के सिलसिले में चंडीगढ़ में रहते हैं। उसके सौतेले भाई संतराम ने मकान निर्माण के नाम पर अलग-अलग समय पर रुपये लिए। प्रार्थी के अनुसार दो लाख चार हजार पांच सौ रुपये ऑनलाइन तथा एक लाख रुपये नकद दिए गए। दिसंबर 2025 तक रकम लौटाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ।
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10 जनवरी 2026 को रुपये मांगने पर गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। 19 जनवरी को दोबारा मांग करने पर संतराम, उसके पुत्र प्रांजल और प्रफुल्ल तथा पत्नी कुसुम ने मिलकर पिटाई की। बीच-बचाव में पहुंची पत्नी को भी धक्का देकर गिरा दिया गया। छेदीलाल ने बताया कि थाने में सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 जनवरी को फिर विवाद हुआ और दोबारा पिटाई की गई। मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मजिस्ट्रेट ने चारों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया।