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Amethi News: प्रधानाचार्य समेत दो पर गंभीर आरोप, शिक्षिका पहुंची कोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Fri, 17 Apr 2026 12:38 AM IST
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अमेठी सिटी। स्थानीय इंटर कॉलेज में तैनात एक सहायक अध्यापिका ने अपने प्रधानाचार्य और उनके भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली है। शिक्षिका ने रिपोर्ट दर्ज कराने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को एसीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की।
प्रभारी एसीजेएम सुल्तानपुर मयूरेश श्रीवास्तव की अदालत ने मामले को लोकसेवक से जुड़ा मानते हुए क्षेत्राधिकार के बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। पीड़िता मुंशीगंज के एक कस्बे की रहने वाली है और अमेठी कोतवाली के एक इंटर कॉलेज में तैनात है ने अपने प्रधानाचार्य और उनके भाई पर संगीन आरोप लगाए हैं।
अर्जी में कहा गया है कि प्रधानाचार्य की ओर से लंबे समय से अश्लील हरकतें की जा रही थीं और शारीरिक शोषण के लिए दबाव बनाया जा रहा था। शिक्षिका ने आरोप लगाया कि आरोपी अपने पद और स्थानीय प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए बैड टच समेत अन्य आपत्तिजनक हरकतें करता रहा।
शिक्षिका का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर प्रधानाचार्य के भाई के माध्यम से निलंबन कराने और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता के अनुसार उसने मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है।
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प्रभारी एसीजेएम सुल्तानपुर मयूरेश श्रीवास्तव की अदालत ने मामले को लोकसेवक से जुड़ा मानते हुए क्षेत्राधिकार के बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। पीड़िता मुंशीगंज के एक कस्बे की रहने वाली है और अमेठी कोतवाली के एक इंटर कॉलेज में तैनात है ने अपने प्रधानाचार्य और उनके भाई पर संगीन आरोप लगाए हैं।
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अर्जी में कहा गया है कि प्रधानाचार्य की ओर से लंबे समय से अश्लील हरकतें की जा रही थीं और शारीरिक शोषण के लिए दबाव बनाया जा रहा था। शिक्षिका ने आरोप लगाया कि आरोपी अपने पद और स्थानीय प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए बैड टच समेत अन्य आपत्तिजनक हरकतें करता रहा।
शिक्षिका का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर प्रधानाचार्य के भाई के माध्यम से निलंबन कराने और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता के अनुसार उसने मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है।

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