एसआईआर : चार दिसंबर तक मतदाताओं को जमा करना होगा फॉर्म...वितरित करने को लगे हैं 1551 बीएलओ; जानें अपडेट
अमेठी में चल रहे एसआईआर कार्यक्रम के तहत बीएलओ घर-घर जाकर दो प्रतियों में फॉर्म वितरित कर रहे हैं, जिन्हें मतदाताओं को 4 दिसंबर तक भरकर जमा करना अनिवार्य है। फॉर्म में नाम, पता, जन्मतिथि आदि भरने हैं, और दस्तावेज जरूरी नहीं।
विस्तार
अमेठी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत 14,36,058 मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। जिले की चारों विधानसभाओं के 1489 और सुल्तानपुर की ब्लॉक बल्दीराय के 62 बूथों शामिल हैं। सत्यापन कार्य में सभी बूथों पर 1551 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) लगाए गए हैं।
कुल मतदाताओं के सापेक्ष 28,72,116 फॉर्म बीएलओ दो प्रतियों में मतदाताओं को फॉर्म दे रहे हैं। यह फॉर्म चार दिसंबर तक भरकर मतदाताओं को बीएलओ के पास जमा करना है। फॉर्म में नाम, पता, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईपीआईसी संख्या भरना है। फॉर्म के साथ कोई भी अभिलेख जमा करना आवश्यक नहीं है।
एडीएम अर्पित गुप्ता ने बताया कि एसआईआर के तहत बांटे जा रहे फॉर्म में सभी महत्वपूर्ण कॉलम को साफ शब्दों में भरना हैं। गणना पत्रक में सबसे ऊपर मतदाता का नाम, ईपीआईसी संख्या व पता छपा है। उसके नीचे सबसे पहले मतदाता को अपनी जन्मतिथि, आधार संख्या, माता-पिता या अभिभावक का नाम भरना है। मतदाता विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम भी भरना होगा।
ईपीआईसी संख्या उपलब्ध हो तो उसे भी भरा जाना है
माता, पिता व पति, पत्नी की ईपीआईसी संख्या उपलब्ध हो तो उसे भी भरा जाना है। ईपीआईसी संख्या (वोटर कार्ड संख्या) वैकल्पिक है, उपलब्ध न होने पर यह कॉलम छूट भी सकता है। मतदाता इस कॉलम को लेकर परेशान न हो, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी।
2003 की मतदाता सूची में वोटर का नाम नहीं है और वर्तमान सूची में उसका नाम है तो वह भी गणना प्रपत्र भरकर हस्ताक्षर करके बीएलओ के पास जमा कर सकता है। 2003 की सूची में माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी यदि वोटर रहे होंगे तो उनके नाम से मैपिंग की जाएगी।
जो 2003 की मतदाता नहीं थे। वह बाद में मतदाता बने हैं, वह भी गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दें। गणना प्रपत्र में माता-पिता का मतदाता कार्ड नंबर आदि कुछ जानकारी वैकल्पिक रूप में मांगी गई है। इसकी जानकारी नहीं है तो न भरें। सूची से नाम नहीं कटेगा।
हालांकि एसआईआर फॉर्म भरकर जमा करने के बाद सूची प्रकाशित होगी। अगर किसी ने कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया है तो उसे नोटिस जारी होगा। तब उन्हें चुनाव आयोग से मान्य 13 प्रमाणपत्रों में से कोई एक देना होगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका निस्तारण कराया जाएगा।
ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म
ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मतदाता का मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध है। ईपीआईसी संख्या व मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी की मदद से लॉगिन कर मतदाता अपना फॉर्म भर सकते हैं।
यह जानना आवश्यक
- बीएलओ सभी सदस्य का दो प्रति में फॉर्म देंगे।
- दोनों फॉर्म पर नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है।
- दोनों फॉर्म पर सदस्य के हस्ताक्षर होंगे।
- एक फॉर्म बीएलओ साथ ले जाएंगे, एक फॉर्म मतदाता के पास रहेगा।
- आपके पास रहने वाले फॉर्म पर बीएलओ के भी हस्ताक्षर होंगे।
- यदि महिला की उम्र 42 वर्ष या उसे कम है, तो पिता-माता का 2002 वाला दस्तावेज ही मान्य होगा। किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं।
बरतें सावधानी
- फॉर्म में मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखें।
- जन्मतिथि सही भरें।
- आधार नंबर वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।
- फॉर्म सुरक्षित रखें।
फॉर्म जमा नहीं किए तो कट जाएगा नाम
- चार दिसंबर तक फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य है, नहीं तो नाम कट सकता है।
- इस प्रक्रिया से पूरे देश में आपका नाम सिर्फ एक ही स्थान की मतदाता सूची में रहेगा।
- यदि वर्तमान में अपने निवास स्थान से दूर निवास कर रहे हैं, तो अपने बीएलओ से संपर्क करें और फॉर्म लेकर भरकर जमा करें।