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Amethi News: पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को कोर्ट ने दिया अंतिम मौका

संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 18 Feb 2026 12:56 AM IST
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The court gave the former municipal council president a last chance.
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अमेठी सिटी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर की अदालत ने फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने और अनुचित लाभ पाने के आरोपों में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने उन्हें चेतावनी भी दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को निर्धारित है।
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परिवादी घनश्याम सोनी ने तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी और चार अन्य आरोपियों पर फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने का आरोप लगाया है। पूर्व में अदालत सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। चंद्रमा देवी को हाईकोर्ट से भी स्थायी राहत नहीं मिल सकी है। अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई निरस्त करने से इन्कार कर दिया है।
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इस बीच मामले में आरोपी चार सगे भाइयों की ओर से पेश उन्मोचन अर्जी पर भी अदालत ने परिवादी पक्ष से आपत्ति मांगी है। अदालत ने आरोपियों के भाइयों की उन्मोचन अर्जी की प्रति परिवादी पक्ष को उपलब्ध करा दी है। अब चंद्रमा देवी की जमानत अर्जी पर अंतिम बहस होनी है। साथ ही उन्मोचन अर्जी पर भी सुनवाई होगी।
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