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Amroha News: विकास कार्यों में धांधली पर दो सचिव और दो निवर्तमान प्रधानों से मांगा स्पष्टीकरण
Tue, 30 Jun 2026 01:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Tue, 30 Jun 2026 01:23 AM IST
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अमरोहा। विकास कार्यों में धांधली और लापरवाही पर डीएम ने धनौरा ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सैहलपुरा की निवर्तमान प्रधान एवं प्रशासक प्रतिभा सिंह और ग्राम पंचायत फैय्याजनगर की निवर्तमान प्रधान एवं प्रशासक सरस्वती को नोटिस जारी कर 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही दोनों ग्राम पंचायतों के सचिवों को भी नोटिस भेजा है।
धनौरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत फैय्याजनगर की निर्वतमान प्रधान एवं प्रशासक के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत की थी। जिसकी डीएम ने जांच कराई। जांच में पाया गया कि प्रशासक और ग्राम पंचायत सचिव ने दायित्वों का ठीक तरह से निर्वहन नहीं किया। सफाई कार्य नहीं कराना,पद का दुरुपयोग करने, ग्राम में कराए गए कार्यों की पत्रवालियां उपलब्ध न कराने, माप पुस्तिका के अनुसार इंटरलॉकिंग कार्य 06.14 वर्गमीटर कम पाया गया और शासकीय धनराशि 11,542 रुपये का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए। ग्राम पंचायत सैहलपुरा में भी माप पुस्तिका के अनुसार इंटरलॉकिंग कार्य 0.39 वर्गमीटर कम पाया गया और शासकी धनराशि तीन हजार रुपये के दुरुपयोग करने व अधिकांश हैंडपंपों का पानी पीने योग्य नहीं पाए जाने के दोषी पाए गए। डीएम ने दोनों प्रशासक और इन ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजकर 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है नहीं तो पंचायतीराज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। एडीपीआरओ विमल कुमार ने बताया कि चारों को नोटिस गया है।
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धनौरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत फैय्याजनगर की निर्वतमान प्रधान एवं प्रशासक के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत की थी। जिसकी डीएम ने जांच कराई। जांच में पाया गया कि प्रशासक और ग्राम पंचायत सचिव ने दायित्वों का ठीक तरह से निर्वहन नहीं किया। सफाई कार्य नहीं कराना,पद का दुरुपयोग करने, ग्राम में कराए गए कार्यों की पत्रवालियां उपलब्ध न कराने, माप पुस्तिका के अनुसार इंटरलॉकिंग कार्य 06.14 वर्गमीटर कम पाया गया और शासकीय धनराशि 11,542 रुपये का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए। ग्राम पंचायत सैहलपुरा में भी माप पुस्तिका के अनुसार इंटरलॉकिंग कार्य 0.39 वर्गमीटर कम पाया गया और शासकी धनराशि तीन हजार रुपये के दुरुपयोग करने व अधिकांश हैंडपंपों का पानी पीने योग्य नहीं पाए जाने के दोषी पाए गए। डीएम ने दोनों प्रशासक और इन ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजकर 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है नहीं तो पंचायतीराज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। एडीपीआरओ विमल कुमार ने बताया कि चारों को नोटिस गया है।
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