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Amroha News: गैर इरादतन हत्या में चार दोषियों को चार-चार साल की कैद
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अमरोहा। बछरायूं थानाक्षेत्र में करीब तीन वर्ष पहले हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज की अदालत ने चार दोषियों चार-चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फैसला सुनाए जाने के समय चारों दोषी जमानत पर बाहर थे।
अभियोजन के अनुसार, बछरायूं थाना क्षेत्र के मोहल्ला बकाबाद निवासी ताबिश ने 12 दिसंबर 2023 को मोहल्ले के ही असलम, मो. यूसुफ, आसिफ और शोएब उर्फ शब्लु के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे।
मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को चार साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार, बछरायूं थाना क्षेत्र के मोहल्ला बकाबाद निवासी ताबिश ने 12 दिसंबर 2023 को मोहल्ले के ही असलम, मो. यूसुफ, आसिफ और शोएब उर्फ शब्लु के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे।
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मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को चार साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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