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Amroha News: पत्नी की हत्या में पति दोषी करार, सजा पर सुनवाई आज
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 21 Nov 2025 02:28 AM IST
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अमरोहा।
जहर देने के बाद मुंह दबाकर पत्नी मानवती की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति बलराम को दोषी करार दिया है। मामले में शुक्रवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई होगी।
यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के मटैना गांव में हुई थी। सैदनगली क्षेत्र के तरारा गांव निवासी जसवंत सिंह ने बेटी मानवती की शादी 20 मई 2013 को मटैना गांव के बलराम के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज को लेकर खुश नहीं थे। वह लोग मानवती को प्रताड़ित करते थे। मानवती पर दो बेटे और एक बेटी हैं। दहेज में पति बलराम कार की मांग करता था।
इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच कई बार पंचायत भी हुई। 27 अप्रैल 2022 को जसवंत सिंह भाइयों के साथ मानवती की ससुराल पहुंचे और समझाने का प्रयास किया लेकिन बलराम ने उनके सामने ही मानवती की पिटाई करने लगा। कुछ ही देर में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और बलराम को समझ कर विवाद निपटा दिया था। इसके बाद जसवंत भाइयों के साथ घर लौट आए। आरोप है कि उसी दिन की शाम करीब छह बजे बलराम ने मानवती को जहरीला पदार्थ खिला दिया जिससे उसकी मौत हो गई।
मायके वालों के पहुंचने से पहले भाग गए थे ससुराल वाले
सूचना पर जसवंत सिंह परिजनों के साथ बेटी की ससुराल पहुंच गए लेकिन इससे पहले बलराम व अन्य ससुराल वाले घर से भाग गए थे। पुलिस ने मानवती के शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसमें जहर देने के बाद मुंह दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। जसवंत सिंह ने बलराम समेत बेटी के ससुराल पक्ष के सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने अभियुक्त बलराम को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है।
पहले जहर दिया फिर मुंह दबाकर कर दी थी हत्या
पुलिस ने अपनी विवेचना के दौरान ससुराल पक्ष के अन्य छह लोगों के नाम निकालकर बलराम के खिलाफ हत्या की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर अभियुक्त बलराम को दोषी करार दिया। सजा के प्रश्न पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। साक्ष्यों और सबूतों का अवलोकन करने के दौरान सामने आया कि बलराम ने पहले पत्नी मानवती को जहर दिया था और उसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी थी।
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जहर देने के बाद मुंह दबाकर पत्नी मानवती की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति बलराम को दोषी करार दिया है। मामले में शुक्रवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई होगी।
यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के मटैना गांव में हुई थी। सैदनगली क्षेत्र के तरारा गांव निवासी जसवंत सिंह ने बेटी मानवती की शादी 20 मई 2013 को मटैना गांव के बलराम के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज को लेकर खुश नहीं थे। वह लोग मानवती को प्रताड़ित करते थे। मानवती पर दो बेटे और एक बेटी हैं। दहेज में पति बलराम कार की मांग करता था।
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इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच कई बार पंचायत भी हुई। 27 अप्रैल 2022 को जसवंत सिंह भाइयों के साथ मानवती की ससुराल पहुंचे और समझाने का प्रयास किया लेकिन बलराम ने उनके सामने ही मानवती की पिटाई करने लगा। कुछ ही देर में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और बलराम को समझ कर विवाद निपटा दिया था। इसके बाद जसवंत भाइयों के साथ घर लौट आए। आरोप है कि उसी दिन की शाम करीब छह बजे बलराम ने मानवती को जहरीला पदार्थ खिला दिया जिससे उसकी मौत हो गई।
मायके वालों के पहुंचने से पहले भाग गए थे ससुराल वाले
सूचना पर जसवंत सिंह परिजनों के साथ बेटी की ससुराल पहुंच गए लेकिन इससे पहले बलराम व अन्य ससुराल वाले घर से भाग गए थे। पुलिस ने मानवती के शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसमें जहर देने के बाद मुंह दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। जसवंत सिंह ने बलराम समेत बेटी के ससुराल पक्ष के सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने अभियुक्त बलराम को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है।
पहले जहर दिया फिर मुंह दबाकर कर दी थी हत्या
पुलिस ने अपनी विवेचना के दौरान ससुराल पक्ष के अन्य छह लोगों के नाम निकालकर बलराम के खिलाफ हत्या की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर अभियुक्त बलराम को दोषी करार दिया। सजा के प्रश्न पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। साक्ष्यों और सबूतों का अवलोकन करने के दौरान सामने आया कि बलराम ने पहले पत्नी मानवती को जहर दिया था और उसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी थी।