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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को दो साल एक महीने की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 21 Nov 2025 02:39 AM IST
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Two convicts sentenced to two years and one month under the Gangster Act
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अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को कोर्ट ने दो साल एक महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल, दोनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे।
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यह मामला सैदनगली थाने से जुड़ा है। थाने के तत्कालीन एसएसआई बृजेश कुमार सिंह ने सैदनगली थानाक्षेत्र के ड्यूटी शेरपुर के रहने वाले सद्दाम और चांदपुर थानाक्षेत्र के मोहल्ला फिना कॉलोनी निवासी गुलफाम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। यह लोग चोरी और नकबजनी की घटनाओं का अंजाम देते थे। सद्दाम इस गिरोह का लीडर है और वह मूलरूप से नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के सैदपुर इम्मा का रहने वाला है।
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पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, दोनों जमानत पर जेल से बाहर थे। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर सद्दाम और गुलफाम को दोषी करार दिया। साथ ही दोनों को दो साल एक महीने की सजा सुनाई और 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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