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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Husband sentenced to ten years and mother-in-law to three years of rigorous imprisonment in dowry death case.

Amroha News: दहेज हत्या में पति को दस साल और सास को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jul 2026 02:53 AM IST
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Husband sentenced to ten years and mother-in-law to three years of rigorous imprisonment in dowry death case.
अमरोहा। दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी पति को दस और सास को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के समय दोनों आरोपी जमानत पर थे, बाद में पति को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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फिरोजाबाद जनपद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र के गांव ललाई निवासी रनवीर सिंह ने अपनी बहन कृष्णा की शादी गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला धुनपुरी निवासी सोनू के साथ की थी। शादी के बाद कृष्णा का एक बेटा भी हुआ। शादी के करीब छह वर्ष बाद पति सोनू और उसकी मां भगवती देवी ने दहेज की मांग को लेकर कृष्णा का उत्पीड़न शुरू कर दिया। सोनू शराब के नशे में अक्सर कृष्णा के साथ मारपीट करता था और अतिरिक्त दहेज में नकदी व सामान लाने का दबाव बनाता था। कई बार दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई, लेकिन इसके बावजूद उनका व्यवहार नहीं बदला। 26 जनवरी 2023 को कृष्णा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और पति तथा सास पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। रनवीर सिंह की तहरीर पर गजरौला थाना पुलिस ने पति सोनू और सास भगवती देवी के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में दोनों जमानत पर रिहा हो गए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय-प्रथम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नागर ने पैरवी करते हुए साक्ष्य और गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पति सोनू और उसकी मां भगवती देवी को दहेज हत्या के मामले में दोषी करार दिया।
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न्यायालय ने दोषी पति सोनू को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा सास भगवती देवी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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