{"_id":"69c2e09767387f8e5505bef7","slug":"legal-awareness-camp-tells-students-about-their-rights-jpnagar-news-c-284-1-smbd1013-160042-2026-03-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amroha News: विधिक जागरूकता शिविर में छात्रों को बताए अधिकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amroha News: विधिक जागरूकता शिविर में छात्रों को बताए अधिकार
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 25 Mar 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
अमरोहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा के तत्वावधान में मंगलवार को मुनव्वरपुर स्थित एसएस चिल्ड्रेन एकेडमी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला जज विवेक के मार्गदर्शन एवं प्राधिकरण के सचिव/न्यायाधीश अभिषेक कुमार व्यास के निर्देशन में संपन्न हुआ। शिविर का उद्देश्य छात्र-छात्राओं और आमजन को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और न्याय प्राप्ति के सरल उपायों के प्रति जागरूक करना रहा।
शिविर में विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था, महिला अधिकार, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध कानून, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम तथा साइबर अपराध से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वह बिना आर्थिक बाधा के न्याय प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं और उनका लाभ उठाने की प्रक्रिया भी समझाई गई। पैरालीगल वॉलंटियर्स लोकमान सिंह, प्रथम सिंह, प्रीति और प्रवीण ने सरल उदाहरणों के माध्यम से विधिक प्रावधानों को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर प्राधिकरण से संपर्क कर सहायता ली जा सकती है। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कई प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने संतोषजनक उत्तर दिया।
Trending Videos
शिविर में विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था, महिला अधिकार, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध कानून, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम तथा साइबर अपराध से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वह बिना आर्थिक बाधा के न्याय प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं और उनका लाभ उठाने की प्रक्रिया भी समझाई गई। पैरालीगल वॉलंटियर्स लोकमान सिंह, प्रथम सिंह, प्रीति और प्रवीण ने सरल उदाहरणों के माध्यम से विधिक प्रावधानों को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर प्राधिकरण से संपर्क कर सहायता ली जा सकती है। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कई प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने संतोषजनक उत्तर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन