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Amroha News: पालिका में नामांतरण हुआ महंगा, अब 10 हजार तक लगेगा शुल्क

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 10 Apr 2026 02:43 AM IST
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Property Mutation in Municipality Becomes More Expensive; Fees Now Up to 10,000
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अमरोहा। नगर पालिका क्षेत्र में संपत्तियों के नामांतरण (म्यूटेशन) को लेकर नई नियमावली लागू कर दी गई है। इसके तहत अब संपत्ति अपने नाम दर्ज कराने या संशोधन कराने पर नगरवासियों को पहले के मुकाबले अधिक शुल्क देना होगा। शासन स्तर से जारी गजट के लागू होते ही नई दरें प्रभावी हो गई हैं। बढ़े हुए शुल्क से आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। अब लोगों को संपत्ति अपने नाम कराने या बदलाव कराने के लिए पहले से अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी।
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नगर पालिका प्रशासन के अनुसार प्रमुख सचिव अमृत अभिजात द्वारा जारी नामांतरण नियमावली के तहत 12 जनवरी तक आम लोगों से आपत्तियां मांगी गई थीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसके चलते यह नियमावली स्वतः लागू हो गई है। अब पालिका में संपत्ति दर्ज कराने, नाम परिवर्तन या संशोधन कराने के लिए निर्धारित नई शुल्क दरों के अनुसार भुगतान करना होगा।
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पहले जहां वारिसान (उत्तराधिकारियों) को संपत्ति अपने नाम दर्ज कराने के लिए मात्र 500 रुपये शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब यह शुल्क बढ़ाकर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक कर दिया गया है। यह शुल्क संपत्ति के क्षेत्रफल के आधार पर तय किया गया है। 1000 वर्ग फीट तक की संपत्ति पर 1000 रुपये, 1001 से 2000 वर्ग फीट तक 2000 रुपये, 2001 से 3000 वर्ग फीट तक 3000 रुपये और 3000 वर्ग फीट से अधिक पर 5000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
वहीं, यदि कोई अन्य व्यक्ति संपत्ति खरीदकर अपने नाम नामांतरण या संशोधन कराता है तो उसे सर्किल रेट के आधार पर 1000 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक शुल्क देना होगा। पांच लाख रुपये तक की संपत्ति पर 1000 रुपये, 5 से 10 लाख तक 2000 रुपये, 10 से 15 लाख तक 3000 रुपये, 15 से 50 लाख तक 5000 रुपये और 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति पर 10 हजार रुपये शुल्क तय किया गया है।
वर्तमान में नगर पालिका में लगभग 44 हजार संपत्तियां दर्ज हैं। नई व्यवस्था के तहत नामांतरण के लिए आवेदन करते समय आवेदक को रजिस्ट्रीकृत वसीयत या वारिसान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा कराकर ही संपत्ति अभिलेखों में नाम दर्ज किया जाएगा। नई नियमावली लागू होने से नामांतरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी।
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नगर पालिका ने कुछ दिन पहले सभी तरह के टैक्स बढ़ाए थे। लेकिन अब संपत्तियों को दर्ज करने, नाम परिवर्तन करने और नाम संशोधन करने का शुल्क बढ़ाना उचित नहीं है। एक हजार रुपये तक तो ठीक है लेकिन 10 हजार तक आम आदमी कैसे भरेगा। हम इसका विरोध करते हैं।
-मनोज कुमार टंडन, व्यापारी
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नगरवासियों पर नामांतरण नियमावली लागू हो गई है। इसमें पालिका में किसी वारिसान-उत्तराधिकारी के अपने नाम संपत्ति दर्ज कराने पर 5000 रुपये तक तथा अन्य लोगों के अपने नाम संपत्ति दर्ज कराने व नाम परिवर्तन-संशोधन कराने पर दस हजार रुपये तक का शुल्क लिया जाएगा।
- डाॅ. बृजेश कुमार, अमरोहा पालिका ईओ
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