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एसआईआर: नोटिस प्रक्रिया के लिए दिया गया प्रशिक्षण
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अमरोहा। एसआईआर प्रक्रिया के तहत कच्ची मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन कर दिया गया है। अब 2003 की मतदाता सूची का विवरण न भरने वाले अनमैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके लिए शुक्रवार को कलक्ट्रेट में संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (अतिरिक्त एईआरओ) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने सभी एईआरओ एवं अतिरिक्त एईआरओ को गणना प्रपत्र के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि नो मैपिंग वाले मतदाताओं को अलग-अलग श्रेणी के आधार पर अभिलेख दिखाने होंगे। बताया कि नोटिसों पर सुनवाई के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) द्वारा तहसील कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं अन्य सरकारी कार्यालय पर केंद्र बनाए गये हैं। नोटिस की पावती पर मतदाता अथवा प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं प्राप्तकर्ता का फोटो लेकर, उसे बीएलओ एप पर अपलोड किया जाएगा। पावती को छोडकर नोटिस का शेष भाग मतदाता को प्राप्त कराना होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे नागरिक जो एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों या उससे पूर्व ही पूर्ण कर चुके हों तथा भारतीय नागरिक हों एवं उत्तर प्रदेश के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास कर रहे हों, तो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि छह जनवरी से दिनांक छह फरवरी के बीच फार्म-6 (प्रथम बार आवेदन कर रहे नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए) घोषण पत्र सहित भर सकते हैं। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी गरिमा सिंह, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने सभी एईआरओ एवं अतिरिक्त एईआरओ को गणना प्रपत्र के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि नो मैपिंग वाले मतदाताओं को अलग-अलग श्रेणी के आधार पर अभिलेख दिखाने होंगे। बताया कि नोटिसों पर सुनवाई के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) द्वारा तहसील कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं अन्य सरकारी कार्यालय पर केंद्र बनाए गये हैं। नोटिस की पावती पर मतदाता अथवा प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं प्राप्तकर्ता का फोटो लेकर, उसे बीएलओ एप पर अपलोड किया जाएगा। पावती को छोडकर नोटिस का शेष भाग मतदाता को प्राप्त कराना होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे नागरिक जो एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों या उससे पूर्व ही पूर्ण कर चुके हों तथा भारतीय नागरिक हों एवं उत्तर प्रदेश के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास कर रहे हों, तो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि छह जनवरी से दिनांक छह फरवरी के बीच फार्म-6 (प्रथम बार आवेदन कर रहे नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए) घोषण पत्र सहित भर सकते हैं। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी गरिमा सिंह, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे।
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