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Amroha News: जिले की पांच नगर पालिकाओं की संपत्तियों का दोबारा होगा सर्वे
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 23 Oct 2025 02:44 AM IST
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अमरोहा। जनपद की पांच नगर पालिकाओं की संपत्तियों का दोबारा से सर्वे होगा। इनमें अमरोहा, गजरौला, बछरायूं, मंडी धनौरा और हसनपुर शामिल हैं। जियो इनफॉर्मेटिक्स सर्वे से पालिका कर्मचारी और मकान-दुकान मालिकों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। सभी मकान और प्रतिष्ठान पारदर्शिता के साथ टैक्स के दायरे में आएंगे। सर्वे के लिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यूपी को नामित किया गया है। एजेंसी के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्तियों का सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद सर्वेक्षण डाटा लखनऊ स्थित निदेशालय में सौंपा जाएगा।
बीते एक अप्रैल से नई टैक्स दरें लागू की जा चुकी हैं। अब सरकार ने टैक्स निर्धारण में पारदर्शिता लाने और पालिकाओं की आय बढ़ाने के लिए जीआईएस आधारित यूटिलिटी सर्वेक्षण कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी के कर्मचारी घर-घर जाकर नए सिरे से संपत्तियों का जियो इनफॉर्मेटिक्स सर्वे करेंगे जिन पर टैक्स कम लगा या छूटी मिली है उनकी पैमाइश और टैक्स लगाने की कार्रवाई कर निदेशालय को डाटा सौंपेंगी।
इससे निकायों की आधारभूत संरचनाओं का आंकलन, परियोजनाओं का सही लक्ष्यीकरण, भू-स्थानिक तकनीक के जरिये सटीक कर निर्धारण संभव हो सकेगा। साथ ही पालिकाओं के राजस्व में भी वृद्धि और आत्मनिर्भरता हो सकेगी। निदेशालय डाटा की गुणवत्ता, सटीकता, समरूपता का परीक्षण करेगा।
उपग्रह चित्रण और फीचर एक्सट्रेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद समस्त डिजिटाइज्ड डाटा नगरीय निकाय निदेशालय उप्र लखनऊ को हस्तांतरित करेगी। ईओ डॉ. बृजेश सिंह ने बताया कि शासन से नामित एजेंसी नगर की संपत्तियों का जियो इनफॉर्मेटिक्स सर्वे करने के बाद टैक्स लगाकर उनका रिकार्ड पालिका को सौंपेंगी। इसमें अगर किसी संपत्ति धारक को यह शिकायत है कि मेरा टैक्स अधिक या कम लगा है। उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकता है। उनकी समस्या का निस्तारण स्वयं नगर पालिका करेगी।
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तीस फीसदी बढ़ा गृहकर
अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र में एक अप्रैल से टैक्स बढ़ाया था। इससे पहले तक 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थिति आरसीसी छत समेत पक्के भवन पर अधिकतम दो रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से टैक्स लिया जाता था जबकि कच्चे छत वाले भवन पर अधिकतम एक रुपये प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से टैक्स निर्धारित था। नई दरों के अनुसार 24 मीटर चौड़े मार्ग पर आरसीसी भवन पर टैक्स दो रुपये प्रतिवर्ग फीट से बढ़ाकर 2.6 रुपये, कच्चे भवन पर एक रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 2.1 रुपये तक और न्यूनतम 1.5 रुपये प्रतिवर्ग फीट कर दिया।
ऐसे ही 12 से 24 मीटर तक वाले रास्तों पर मौजूद आरसीसी छत समेत पक्के भवन और प्रतिष्ठानों पर डेढ़ रुपये से लेकर सवा दो रुपये तक निर्धारित किया है। वहीं, कच्चे मकान पर एक रुपये वर्ग फुट से लेकर 1.6 रुपये तक कर दिया गया है। वैसे ही नौ मीटर तक चौड़े मार्ग पर अभी तक आरसीसी पक्की छत वाले भवन पर 1.25 रुपये प्रति वर्ग फीट और कच्चे भवन पर न्यूनतम 60 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से टैक्स दरें तय की गई हैं।
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नगर में आवासीय और अनावासीय संपत्तियों के जियो इंफार्मेटिक्स सर्वे कराने से सभी छूटी संपत्तियों पर टैक्स लग सकेगा। इसमें किसी की मनमानी नहीं चलेगी। इससे पालिकाओं के राजस्व में भी वृद्धि होगी। अमरोहा के अलावा गजरौला, बछरायूं, मंडी धनौरा और हसनपुर नगर पालिका में सर्वे होगा। डॉ. बृजेश सिंह, ईओ अमरोहा

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बीते एक अप्रैल से नई टैक्स दरें लागू की जा चुकी हैं। अब सरकार ने टैक्स निर्धारण में पारदर्शिता लाने और पालिकाओं की आय बढ़ाने के लिए जीआईएस आधारित यूटिलिटी सर्वेक्षण कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी के कर्मचारी घर-घर जाकर नए सिरे से संपत्तियों का जियो इनफॉर्मेटिक्स सर्वे करेंगे जिन पर टैक्स कम लगा या छूटी मिली है उनकी पैमाइश और टैक्स लगाने की कार्रवाई कर निदेशालय को डाटा सौंपेंगी।
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इससे निकायों की आधारभूत संरचनाओं का आंकलन, परियोजनाओं का सही लक्ष्यीकरण, भू-स्थानिक तकनीक के जरिये सटीक कर निर्धारण संभव हो सकेगा। साथ ही पालिकाओं के राजस्व में भी वृद्धि और आत्मनिर्भरता हो सकेगी। निदेशालय डाटा की गुणवत्ता, सटीकता, समरूपता का परीक्षण करेगा।
उपग्रह चित्रण और फीचर एक्सट्रेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद समस्त डिजिटाइज्ड डाटा नगरीय निकाय निदेशालय उप्र लखनऊ को हस्तांतरित करेगी। ईओ डॉ. बृजेश सिंह ने बताया कि शासन से नामित एजेंसी नगर की संपत्तियों का जियो इनफॉर्मेटिक्स सर्वे करने के बाद टैक्स लगाकर उनका रिकार्ड पालिका को सौंपेंगी। इसमें अगर किसी संपत्ति धारक को यह शिकायत है कि मेरा टैक्स अधिक या कम लगा है। उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकता है। उनकी समस्या का निस्तारण स्वयं नगर पालिका करेगी।
तीस फीसदी बढ़ा गृहकर
अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र में एक अप्रैल से टैक्स बढ़ाया था। इससे पहले तक 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थिति आरसीसी छत समेत पक्के भवन पर अधिकतम दो रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से टैक्स लिया जाता था जबकि कच्चे छत वाले भवन पर अधिकतम एक रुपये प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से टैक्स निर्धारित था। नई दरों के अनुसार 24 मीटर चौड़े मार्ग पर आरसीसी भवन पर टैक्स दो रुपये प्रतिवर्ग फीट से बढ़ाकर 2.6 रुपये, कच्चे भवन पर एक रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 2.1 रुपये तक और न्यूनतम 1.5 रुपये प्रतिवर्ग फीट कर दिया।
ऐसे ही 12 से 24 मीटर तक वाले रास्तों पर मौजूद आरसीसी छत समेत पक्के भवन और प्रतिष्ठानों पर डेढ़ रुपये से लेकर सवा दो रुपये तक निर्धारित किया है। वहीं, कच्चे मकान पर एक रुपये वर्ग फुट से लेकर 1.6 रुपये तक कर दिया गया है। वैसे ही नौ मीटर तक चौड़े मार्ग पर अभी तक आरसीसी पक्की छत वाले भवन पर 1.25 रुपये प्रति वर्ग फीट और कच्चे भवन पर न्यूनतम 60 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से टैक्स दरें तय की गई हैं।
नगर में आवासीय और अनावासीय संपत्तियों के जियो इंफार्मेटिक्स सर्वे कराने से सभी छूटी संपत्तियों पर टैक्स लग सकेगा। इसमें किसी की मनमानी नहीं चलेगी। इससे पालिकाओं के राजस्व में भी वृद्धि होगी। अमरोहा के अलावा गजरौला, बछरायूं, मंडी धनौरा और हसनपुर नगर पालिका में सर्वे होगा। डॉ. बृजेश सिंह, ईओ अमरोहा