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Amroha News: गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को चार-चार साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 26 Mar 2026 12:12 AM IST
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अमरोहा। करीब 17 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला थाना सैदनगली थाने से जुड़ा है। तत्कालीन थाना प्रभारी देवीराम गौतम ने ढक्का गांव निवासी दिलशाद, शमशाद, नौशाद और इंतजार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना तत्कालीन अधिकारी ओपी राणा द्वारा की गई थी।पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में चल रही थी। मंगलवार को अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर शमशाद, नौशाद और इंतजार को दोषी करार देते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ के अनुसार इस मामले में एक अन्य आरोपी दिलशाद की पत्रावली अलग से विचाराधीन है।
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यह मामला थाना सैदनगली थाने से जुड़ा है। तत्कालीन थाना प्रभारी देवीराम गौतम ने ढक्का गांव निवासी दिलशाद, शमशाद, नौशाद और इंतजार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना तत्कालीन अधिकारी ओपी राणा द्वारा की गई थी।पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे। इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में चल रही थी। मंगलवार को अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर शमशाद, नौशाद और इंतजार को दोषी करार देते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ के अनुसार इस मामले में एक अन्य आरोपी दिलशाद की पत्रावली अलग से विचाराधीन है।
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