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Amroha News: अपहरण के बाद युवक की हत्या में दो दोस्त दोषी करार
Thu, 09 Jul 2026 02:35 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 09 Jul 2026 02:35 AM IST
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अमरोहा। आठ साल पहले गांव सिरसा खुमार निवासी शमशाद हत्याकांड में अदालत ने दो दोस्तों को अपहरण, हत्या और शव छिपाने का दोषी करार दिया है। पुलिस ने जमानत पर चल रहे दोनों दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। बृहस्पतिवार को सजा सुनाई जाएगी।
मामला अमरोहा देहात के गांव सिरसा खुमार निवासी शमशाद की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, 21 जून 2018 को गांव के ही कासिम और मुनीश उर्फ मदनी शमशाद को अपने साथ ले गए थे। इसके बाद दोनों ने उसकी निर्मम हत्या कर शव को मंडी धनौरा के जंगल में छिपा दिया था।
मृतक के भाई जमील ने 22 जून 2018 को अमरोहा देहात थाने में अपहरण की प्रगाथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने कासिम और मुनीश उर्फ मदनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
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पूछताछ में दोनों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से शव बरामद किया। जांच में यह भी सामने आया था कि हत्या से पहले आरोपियों ने शमशाद को चरस भरी सिगरेट पिलाई थी, जिससे वह नशे की हालत में हो गया। इसके बाद चाकू से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।
पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के मुंह से करीब नौ सेंटीमीटर लंबा चाकू बरामद हुआ था, जिसने वारदात की क्रूरता को उजागर कर दिया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू भी आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किया था।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में चली। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। बुधवार को न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कासिम और मुनीश उर्फ मदनी को अपहरण, हत्या और शव छिपाने का दोषी करार दिया। निर्णय सुनाए जाने के बाद दोनों को तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने बताया कि दोषियों की सजा के संबंध में बृहस्पतिवार को अदालत अपना निर्णय सुनाएगी।
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मामला अमरोहा देहात के गांव सिरसा खुमार निवासी शमशाद की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, 21 जून 2018 को गांव के ही कासिम और मुनीश उर्फ मदनी शमशाद को अपने साथ ले गए थे। इसके बाद दोनों ने उसकी निर्मम हत्या कर शव को मंडी धनौरा के जंगल में छिपा दिया था।
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मृतक के भाई जमील ने 22 जून 2018 को अमरोहा देहात थाने में अपहरण की प्रगाथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने कासिम और मुनीश उर्फ मदनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
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पूछताछ में दोनों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से शव बरामद किया। जांच में यह भी सामने आया था कि हत्या से पहले आरोपियों ने शमशाद को चरस भरी सिगरेट पिलाई थी, जिससे वह नशे की हालत में हो गया। इसके बाद चाकू से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।
पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के मुंह से करीब नौ सेंटीमीटर लंबा चाकू बरामद हुआ था, जिसने वारदात की क्रूरता को उजागर कर दिया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू भी आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किया था।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में चली। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। बुधवार को न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कासिम और मुनीश उर्फ मदनी को अपहरण, हत्या और शव छिपाने का दोषी करार दिया। निर्णय सुनाए जाने के बाद दोनों को तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने बताया कि दोषियों की सजा के संबंध में बृहस्पतिवार को अदालत अपना निर्णय सुनाएगी।