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Amroha News: जहरखुरानी में दो दोषियों को सात-सात साल की कैद
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अमरोहा। जहरखुरानी के मामले में न्यायालय ने मेरठ और गौतमबुद्ध नगर के दो दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है। दोनों दोषी जमानत पर बाहर थे, न्यायालय का फैसला आने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। यह घटना करीब दस साल पहले सैदनगली थानाक्षेत्र में हुई थी।
संभल जनपद की बहजोई थानाक्षेत्र के अजीमाबाद गांव में किसान ऋषिपाल सिंह का परिवार रहता है। पांच मार्च 2015 को सैदनगली थानाक्षेत्र में ऋषिपाल सिंह के साथ जहरखुरानी की घटना हुई थी। घटना के बाद ऋषिपाल सिंह ने मामले की जानकारी संभल के तत्कालीन एसपी को दी थी। संभल एसपी के निर्देश पर सैदनगली पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।
इस मामले में पुलिस ने मेरठ में कठोर थानाक्षेत्र के मोहल्ला जलालदीपुरा के रहने वाले साजिद अली और गौतमबुद्ध नगर जनपद के दनकौर थाना क्षेत्र के दौलारजपुरा के रहने वाले हसन को गिरफ्तार किया था। बाद में दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, दोनों जमानत जेल से बाहर थे।
इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे तृतीय की अदालत में चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर साजिद अली व हसन को दोषी करार दिया। साथ ही दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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संभल जनपद की बहजोई थानाक्षेत्र के अजीमाबाद गांव में किसान ऋषिपाल सिंह का परिवार रहता है। पांच मार्च 2015 को सैदनगली थानाक्षेत्र में ऋषिपाल सिंह के साथ जहरखुरानी की घटना हुई थी। घटना के बाद ऋषिपाल सिंह ने मामले की जानकारी संभल के तत्कालीन एसपी को दी थी। संभल एसपी के निर्देश पर सैदनगली पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।
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इस मामले में पुलिस ने मेरठ में कठोर थानाक्षेत्र के मोहल्ला जलालदीपुरा के रहने वाले साजिद अली और गौतमबुद्ध नगर जनपद के दनकौर थाना क्षेत्र के दौलारजपुरा के रहने वाले हसन को गिरफ्तार किया था। बाद में दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, दोनों जमानत जेल से बाहर थे।
इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे तृतीय की अदालत में चल रही थी। बुधवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर साजिद अली व हसन को दोषी करार दिया। साथ ही दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
