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Amroha News: व्यापारी से लूटपाट करने वाले दो दोषियों को छह साल की सजा
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अमरोहा। करीब दस साल पहले व्यापारी से लूटपाट करने वाले मेरठ और मुजफ्फरनगर के दो बदमाशों को न्यायालय ने छह-छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही 400 रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे। अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के आशियाना काॅलोनी में व्यापारी अनूप अग्रवाल का परिवार रहता है। 15 अक्तूबर 2016 की तड़के करीब चार बजे वह रेलवे स्टेशन अमरोहा से अपनी वैगनआर कार से चाय लेकर अपनी दुकान आरए ट्रेडर्स नवादा जोया रोड पर जा रहे थे। उनकी दुकान पर ट्रक से सामान उतारने के लिए मजदूर मौजूद थे। तभी एसपी ऑफिस के पास कचहरी तिराहे पर ब्रेकर के पास पीछे से आ रही एक सेंट्रो कार में सवार चार लोगों ने ओवरटेक करके रोक लिया और उनके साथ मारपीट की।
कार लूटकर फारार हो गए। कार में करीब 11 हजार रुपये नकद, सोने की चेन, लेजर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे गए हुए थे। इस मामले में देहात थाना पुलिस ने चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। बाद में पुलिस ने मुजफ्फरनगर जनपद के ककरौली थाना क्षेत्र के कमैडा गांव के रहने वाले शाने आलम और मेरठ जनपद के भावनपुर थानाक्षेत्र के रुकनपुर गांव के रहने वाले इरशाद को गिरफ्तार किया था।
आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूट का समान बरामद कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों बदमाश जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। 27 फरवरी को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर बदमाश इरशाद व शाने आलम को दोषी करार दिया। साथ ही छह-छह साल की सजा सुनाई और 400 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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कार लूटकर फारार हो गए। कार में करीब 11 हजार रुपये नकद, सोने की चेन, लेजर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे गए हुए थे। इस मामले में देहात थाना पुलिस ने चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। बाद में पुलिस ने मुजफ्फरनगर जनपद के ककरौली थाना क्षेत्र के कमैडा गांव के रहने वाले शाने आलम और मेरठ जनपद के भावनपुर थानाक्षेत्र के रुकनपुर गांव के रहने वाले इरशाद को गिरफ्तार किया था।
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आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूट का समान बरामद कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों बदमाश जमानत पर जेल से बाहर थे। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। 27 फरवरी को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर बदमाश इरशाद व शाने आलम को दोषी करार दिया। साथ ही छह-छह साल की सजा सुनाई और 400 रुपये का जुर्माना लगाया है।
