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नगर पालिका चेयरमैन की जमानत राशि आठ हजार
Auraiya
Updated Fri, 22 Jun 2012 12:00 PM IST
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औरैया। जिले के निकायों में नामांकन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र और जमानत राशि के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि निधारित कर दी गई है। नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए यह धनराशि अलग-अलग तय की गई है।
नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य पांच सौ तो जमानत राशि 8 हजार रुपए जमा करनी होगी। वहीं, नगर पालिका परिषद के सभासद पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 200 रुपए निर्धारित किया गया है। सभासद प्रत्याशी को नामांकन पत्र दाखिल करते समय 2,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे।
नगर पंचायत के चेयरमैन पद के प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए नामांकन पत्र का शुल्क तय किया गया है। ऐसे प्रत्याशियों को जमानत राशि के रूप में 5,000 रुपए जमा कराने होंगे। जबकि नगर पंचायतों के सभासद पद के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र एक सौ रुपए में मिलेगा। उन्हें जमानत राशि के रूप में नगर पालिका के सभासद प्रत्याशी की भांति 2,000 रुपए ही नामांकन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, रावेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से नामंाकन पत्र का शुल्क और जमानत राशि तय कर दी गई है। नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के भिन्न-भिन्न नामांकन पत्र शुल्क और जमानत राशि निर्धारित की गई है। जबकि सभासद पद के लिए जमानत राशि समान रखी गई है।
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नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य पांच सौ तो जमानत राशि 8 हजार रुपए जमा करनी होगी। वहीं, नगर पालिका परिषद के सभासद पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 200 रुपए निर्धारित किया गया है। सभासद प्रत्याशी को नामांकन पत्र दाखिल करते समय 2,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे।
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नगर पंचायत के चेयरमैन पद के प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए नामांकन पत्र का शुल्क तय किया गया है। ऐसे प्रत्याशियों को जमानत राशि के रूप में 5,000 रुपए जमा कराने होंगे। जबकि नगर पंचायतों के सभासद पद के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र एक सौ रुपए में मिलेगा। उन्हें जमानत राशि के रूप में नगर पालिका के सभासद प्रत्याशी की भांति 2,000 रुपए ही नामांकन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, रावेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से नामंाकन पत्र का शुल्क और जमानत राशि तय कर दी गई है। नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के भिन्न-भिन्न नामांकन पत्र शुल्क और जमानत राशि निर्धारित की गई है। जबकि सभासद पद के लिए जमानत राशि समान रखी गई है।