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Auraiya News: बहू पर जेवर हड़पने का आरोप लगाने वाले ससुर की याचिका खारिज

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2026 12:04 AM IST
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Father-in-law's petition accusing daughter-in-law of misappropriating jewelry dismissed.
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औरैया। न्यायालय ने एक ससुर की फौजदारी निगरानी याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने पुत्रवधू और मायके वालों पर जेवर हड़पने का आरोप लगाया था। अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा।
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ग्राम लक्ष्मणपुर माफी निवासी राधेश्याम कठेरिया ने यह याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि पुत्रवधू प्रियंका मायके जाते समय पुश्तैनी जेवर ले गई। राधेश्याम ने मायके वालों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। निचली अदालत ने 22 अगस्त 2024 को परिवाद खारिज किया था। उसने कहा था कि प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला नहीं बनता। अदालत ने इसे वैवाहिक विवाद का मामला बताया। न्यायाधीश वत्स ने कहा, बहू पहले ही धारा 125 और 498ए के तहत कार्रवाई कर चुकी थी। यह परिवाद दबाव बनाने के उद्देश्य से था, इसलिए याचिका खारिज हुई।
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