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Auraiya News: छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Thu, 03 Jul 2025 12:15 AM IST
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औरैया। बिधूना क्षेत्र में सात वर्ष पहले एक किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी शिवम कुमार को चार वर्ष की सजा सुनाई गई। बुधवार को यह सजा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सुनाई।
दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी की 15 वर्षीय भतीजी आठ मार्च 2018 की शाम छह बजे बाजार सामान खरीदने गई थी। तभी कुदरकोट निवासी आरोपी शिवम कुमार ने किशोरी का हाथ पकड़ लिया। पीड़िता ने विरोध किया तो उसे लात-घूसों से मारा-पीटा। शोर मचाने पर वह भाग गया।
तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) में चला। न्यायाधीश ने शिवम को दोषी करार दिया।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने निर्णय सुनाया। उन्होंने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी की 15 वर्षीय भतीजी आठ मार्च 2018 की शाम छह बजे बाजार सामान खरीदने गई थी। तभी कुदरकोट निवासी आरोपी शिवम कुमार ने किशोरी का हाथ पकड़ लिया। पीड़िता ने विरोध किया तो उसे लात-घूसों से मारा-पीटा। शोर मचाने पर वह भाग गया।
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तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) में चला। न्यायाधीश ने शिवम को दोषी करार दिया।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने निर्णय सुनाया। उन्होंने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।