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Auraiya News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Thu, 26 Mar 2026 12:14 AM IST
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औरैया। अछल्दा थाना क्षेत्र के करीब 11 साल पहले एक किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष अदालत पॉक्सो ने बुधवार को फैसला सुनाया।
अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दोषी अवनीश पांडेय को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पीड़िता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मामला पंजीकृत कराया था। पीड़िता के अनुसार पांच अप्रैल 2015 को वह बाजार गई थी। दोपहर करीब 12 बजे वह मीठापुर तिराहे पर घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपी अवनीश एक वैन लेकर आया और उसे छोड़ने के बहाने बैठा लिया।
आरोप है कि वैन में बैठे ही अवनीश ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को एक कमरे में बंद पाया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद वह किसी तरह वहां से निकली और अछल्दा थाने पहुंची। आरोप है कि जब उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो पुलिस ने सुनवाई नहीं की। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली और प्रार्थना पत्र के जरिये मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने जांच के बाद दो लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर एक आरोपी गोपाल पांडेय को दोषमुक्त कर दिया, जबकि दूसरे दोषी अवनीश पांडेय निवासी बरहूपुर औरैया को 12 वर्ष की सजा सुनाई।
कोर्ट ने जमा कराए गए अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी अवनीश को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। (संवाद)
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अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दोषी अवनीश पांडेय को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पीड़िता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मामला पंजीकृत कराया था। पीड़िता के अनुसार पांच अप्रैल 2015 को वह बाजार गई थी। दोपहर करीब 12 बजे वह मीठापुर तिराहे पर घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपी अवनीश एक वैन लेकर आया और उसे छोड़ने के बहाने बैठा लिया।
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आरोप है कि वैन में बैठे ही अवनीश ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को एक कमरे में बंद पाया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद वह किसी तरह वहां से निकली और अछल्दा थाने पहुंची। आरोप है कि जब उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो पुलिस ने सुनवाई नहीं की। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली और प्रार्थना पत्र के जरिये मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने जांच के बाद दो लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर एक आरोपी गोपाल पांडेय को दोषमुक्त कर दिया, जबकि दूसरे दोषी अवनीश पांडेय निवासी बरहूपुर औरैया को 12 वर्ष की सजा सुनाई।
कोर्ट ने जमा कराए गए अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी अवनीश को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। (संवाद)