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पीड़ित के लिए सेतु हैं अधिकार मित्र : जिला जज

संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 23 Apr 2026 11:56 PM IST
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'Adhikar Mitras' Serve as a Bridge for Victims: District Judge
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अयोध्या। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पांच जिलों के 150 पैरा लीगल वालिंटियर (अधिकार मित्र) का एक दिवसीय प्रशिक्षण बृहस्पतिवार को संपन्न हुआ। जिला जज रणंजय कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में अधिकार मित्रों को पीड़ितों के लिए न्याय का सेतु बनने का आह्वान किया है।
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जिला जज ने कहा कि अधिकार मित्र का कार्य स्वैच्छिक सेवा है, जिसके लिए समय और समर्पण आवश्यक है। उन्होंने जोर दिया कि अधिकार मित्र को विवादों की जांच-परख कर समाधान निकालना चाहिए और पीड़ित से उचित संवाद स्थापित करना चाहिए। यह कार्य जनता को अधिकारों के प्रति जागरूक करने और न्यायपालिका को जनता से जोड़ने का है।
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जिला जज ने प्रशिक्षणार्थियों को समानता के लिए बिना किसी भेदभाव के कार्य करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में एडीजे प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय, नोडल अधिकारी एडीजे दीपक यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधांशु शेखर उपाध्याय और अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महेंद्र पासवान ने कार्यक्रम का संचालन किया।



इससे पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत जिला जज रणंजय कुमार वर्मा ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। इसमें महिलाओं, बच्चों सहित सभी वर्गों के पीड़ित के अधिकारों और अधिकार मित्र के कार्यों की जानकारी दी गई।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी और असिस्टेंट प्रोफेसर वंदना गुप्ता ने शासन की नीतियों और योजनाओं से आम जनता को लाभ पहुंचाने के तरीकों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिलों में अच्छा कार्य करने वाले अधिकार मित्रों को सम्मानित भी किया गया।
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