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Ayodhya News: फर्जी जमानत दाखिल करने के मामले में राजा मान सिंह को राहत नहीं

संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 24 Feb 2026 09:38 PM IST
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No relief to Raja Man Singh in fake bail filing case
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अयोध्या। कई मुकदमों में काफी समय से जेल में निरुद्ध सपा के जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। फर्जी जमानत दाखिल करने के मामले में उसकी जमानत अर्जी कोर्ट ने निरस्त कर दी है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय दीपक यादव की अदालत से पारित हुआ है।
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राजा मान सिंह के साथ मुकदमों में सहआरोपी व जेल में निरुद्ध उपदेश यादव उर्फ बंटी की जमानत के लिए ग्राम प्रधान व जमानतदार के फर्जी हस्ताक्षर से अदालत में कूटरचित कागजात दाखिल किए गए थे। अदालत से सत्यापन कराने पर मामला उजागिर हुआ। पुलिस की छानबीन से सत्यता सामने आई। बस्ती जिले के गोयरी पोखरनी निवासी श्याम नारायण शुक्ला की ओर से थाना पूराकलंदर में उपदेश यादव उर्फ बंटी व उसके परिवार वालों के खिलाफ छल करते हुए कूटरचित, फर्जी जमानत के कागजात तैयार करवाकर कोर्ट में दाखिल करने की रिपोर्ट दर्ज हुई है।
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प्राथमिकी में कहा गया कि श्याम नारायण ग्राम प्रधान रहे हैं और वर्तमान में उनकी पुत्री प्रधान है। ग्राम पंचायत के जसईपुर गांव निवासी अनिल कुमार का कागज उपदेश यादव के जमानत में लगाया गया। कागजात पर ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर व मुहर भी लगाए गए। विवेचना के दौरान सपा जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह का नाम प्रकाश में आया। आरोपी राजा मान सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने को बेकसूर बताया और जमानत पर रिहा करने की मांग की।
एडीजीसी फौजदारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी राजा मान सिंह एक पेशेवर अपराधी है। फर्जी जमानत दाखिल करने में षड्यंत्रकारी भूमिका निभाई गई है।सर्वेश कुमार व जयपाल जैसे पेशेवर जमानतदारों का कूटरचित फर्जी जमानतनामा अदालत में दाखिल किया गया है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी राजा मान सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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