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Azamgarh News: कोर्ट के आदेश पर पूर्व मंत्री अंगद यादव का कुर्क आवास मुक्त

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Mar 2026 01:09 AM IST
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Former minister Angad Yadav's attached residence freed on court orders
पूर्व मंत्री के सीज आवास को खोलने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम। श्रोत-वीडियो ग्रैब
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आजमगढ़। गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व मंत्री अंगद यादव के कुर्क किए गए आवास को कोर्ट के आदेश पर शनिवार को मुक्त कर दिया गया। राजस्व व पुलिस टीम की मौजूदगी में मकान का ताला खोलकर परिजनों के सुपुर्द किया गया है। वर्ष 2022 में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर स्थित पूर्व मंत्री के आवास और एक मोटरसाइकिल को कुर्क कर लिया था। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अंतर्गत की गई थी। इसके बाद पूर्व मंत्री की पत्नी विमला देवी ने अदालत में अपील दाखिल करते हुए कहा कि संबंधित संपत्ति उन्हें उनके ससुर से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है और यह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि से अर्जित संपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व मंत्री ने अपने पिता से मिली संपत्ति का केवल नवीनीकरण कराया था, इसलिए आवास को कुर्क करने का कोई औचित्य नहीं था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने विमला देवी की अपील को स्वीकार करते हुए प्रशासन को कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शनिवार शाम को नायब तहसीलदार नगर माधवेंद्र सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल कुलदीप यादव और सिधारी थानाध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में राजस्व व पुलिस टीम मूसेपुर पहुंची। टीम की मौजूदगी में मकान का ताला खोलकर आवास को औपचारिक रूप से अवमुक्त कर दिया गया। प्रशासनिक कार्रवाई पूरी होने के बाद आवास को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। तहसीलदार नगर माधवेंद्र सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में यह संपत्ति कुर्क की गई थी। इनकी पत्नी ने इसे अपने ससुर से मिली संपत्ति बताई थी। इस पर कोर्ट के आदेश पर कुर्क किए गए मकान का ताला आज खोलकर परिजनों के सुपुर्द किया गया है।
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