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Azamgarh News: दो खाद-बीज की दुकानों के लाइसेंस किए निलंबित

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 23 Nov 2025 12:32 AM IST
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Licenses of two fertilizer and seed shops suspended
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आजमगढ़। जिला कृषि अधिकारी डॉ. गननदीप सिंह ने शनिवार को अतरौलिया क्षेत्र में खाद व बीज के दुकानों का निरीक्षण किया। अनियमितता मिलने पर दो दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया। उन्होंने दुकानदारों को निर्धारित दर पर उर्वरक बेचने के निर्देश दिए। खाद व बीज की दुकानों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विकास खंड अतरौलिया के डीसीएफ उर्वरक बिक्री केंद्र, सेनपुर और मौर्या ट्रेडर्स सेनपुर की जांच किया। इन दुकानदारों का लाइसेंस, स्टॉक व बिक्री रजिस्टर, स्टॉक व रेट बोर्ड अधूरा मिला।
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पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन में स्टॉक उपलब्ध होने के बाद भी गोदाम पर उर्वरक कम पाया गया। रियल टाइम एक्नॉलेजमेंट नहीं किया गया था। यह दुकानदार किसानों को उर्वरक के साथ जबरदस्ती जिंक दे रहे थे। इन सब को देखते हुए जिला कृषि अधिकारी ने चारों दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया। कहा कि डीएपी का निर्धारित दर 1350 रुपये प्रति 50 किग्रा बोरी और यूरिया का 266.50 रूपये प्रति 45 किग्रा बोरी है। अगर कोई दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दाम पर उर्वरक बेचता है तो किसान 8527436613, 9450753720 पर तुरंत शिकायत करें। दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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