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Baghpat: 13 साल की किशोरी का बाल विवाह रुकवाया, मंदिर में पहुंची पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
Published by: Dimple Sirohi
Updated Fri, 06 Mar 2026 11:29 PM IST
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सार
बागपत के बड़ौत क्षेत्र में एएचटी थाना पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने मंदिर में 13 वर्षीय किशोरी का बाल विवाह रुकवा दिया। जांच में युवक की उम्र 22 साल पाई गई, जिसके बाद दोनों पक्षों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
बाल विवाह रुकवाया
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बागपत के बड़ौत क्षेत्र में एएचटी थाना पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने समय रहते एक बाल विवाह रुकवा दिया। सूचना मिलने पर टीम ने मंदिर पहुंचकर जांच की, जिसमें दुल्हन बनी किशोरी की उम्र मात्र 13 वर्ष पाई गई। इसके बाद टीम ने विवाह रुकवाते हुए दोनों पक्षों को बाल विवाह कराने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
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सूचना मिलने पर मंदिरों में की जांच
शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि बड़ौत क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी का विवाह कराया जा रहा है। इस सूचना के बाद एएचटी थाना पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम कई मंदिरों में जांच करने पहुंची। जांच के दौरान नेशनल हाईवे स्थित गुफा मंदिर के बाहर एक किशोरी शादी के जोड़े में कुछ लोगों के साथ खड़ी मिली।
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दस्तावेज जांच में सामने आई सच्चाई
मौके पर मौजूद जांच अधिकारी विनोद कुमार और चाइल्ड हेल्पलाइन की कोऑर्डिनेटर वंदना गुप्ता ने किशोरी के दस्तावेजों की जांच कराई। जांच में पता चला कि किशोरी की उम्र 13 वर्ष है, जबकि युवक 22 वर्ष का है। इसके बाद टीम ने तुरंत बाल विवाह रुकवा दिया।
दोनों पक्षों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में किशोरी और युवक को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया गया। सीडब्ल्यूसी की कार्रवाई के बाद दोनों को परिजनों के साथ भेज दिया गया। साथ ही दोनों पक्षों को बाल विवाह कराने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
मौके पर मौजूद जांच अधिकारी विनोद कुमार और चाइल्ड हेल्पलाइन की कोऑर्डिनेटर वंदना गुप्ता ने किशोरी के दस्तावेजों की जांच कराई। जांच में पता चला कि किशोरी की उम्र 13 वर्ष है, जबकि युवक 22 वर्ष का है। इसके बाद टीम ने तुरंत बाल विवाह रुकवा दिया।
दोनों पक्षों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में किशोरी और युवक को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया गया। सीडब्ल्यूसी की कार्रवाई के बाद दोनों को परिजनों के साथ भेज दिया गया। साथ ही दोनों पक्षों को बाल विवाह कराने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
