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Baghpat News: हत्या में पूर्व प्रधान के साथी की जमानत याचिका खारिज
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-बिहारीपुर गांव में दिसंबर 2025 में चुनावी रंजिश में हुई थी दुकानदार की हत्या, पूर्व प्रधान समेत कई आरोपी जेल में बंद संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बिहारीपुर गांव के दुकानदार ऋषिपाल शर्मा की हत्या में पूर्व प्रधान देवप्रिय के साथी दिनेश गिरी निवासी दत्तनगर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
इसमें पूर्व प्रधान समेत कई आरोपी जेल में बंद हैं। बिहारीपुर गांव में रहने वाले शुभम ने दिसंबर 2025 में अपने पिता दुकानदार ऋषिपाल शर्मा की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि 13 दिसंबर की सुबह उसके पिता ऋषिपाल दुकान खोल रहे थे। तभी पूर्व प्रधान देवप्रिय, दिनेश निवासी दत्तनगर और दो अज्ञात युवकों ने गाली-गलौज कर उसके पिता ऋषिपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ दिन पहले चुनावी रंजिश को लेकर देवप्रिय, आजाद, प्रियव्रत और थम्बू ने झगड़ा भी किया था। पुलिस ने आजाद, प्रियव्रत, ओमवीर निवासी बिहारीपुर, दिनेश निवासी दत्तनगर को गिरफ्तार कर खुलासा किया। इसके बाद अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में बंद आरोपी दिनेश ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
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बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बिहारीपुर गांव के दुकानदार ऋषिपाल शर्मा की हत्या में पूर्व प्रधान देवप्रिय के साथी दिनेश गिरी निवासी दत्तनगर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
इसमें पूर्व प्रधान समेत कई आरोपी जेल में बंद हैं। बिहारीपुर गांव में रहने वाले शुभम ने दिसंबर 2025 में अपने पिता दुकानदार ऋषिपाल शर्मा की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि 13 दिसंबर की सुबह उसके पिता ऋषिपाल दुकान खोल रहे थे। तभी पूर्व प्रधान देवप्रिय, दिनेश निवासी दत्तनगर और दो अज्ञात युवकों ने गाली-गलौज कर उसके पिता ऋषिपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ दिन पहले चुनावी रंजिश को लेकर देवप्रिय, आजाद, प्रियव्रत और थम्बू ने झगड़ा भी किया था। पुलिस ने आजाद, प्रियव्रत, ओमवीर निवासी बिहारीपुर, दिनेश निवासी दत्तनगर को गिरफ्तार कर खुलासा किया। इसके बाद अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में बंद आरोपी दिनेश ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
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