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Bahraich News: भू-माफिया गब्बर व उसके भाई पर प्राथमिकी दर्ज
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बहचाइच। भू-माफिया देवेंद्र प्रताप सिंह गब्बर और उसके ग्राम प्रधान भाई रवींद्र सिंह के विरुद्ध मंगलवार को धोखाधड़ी के मामले में एसपी के हस्तक्षेप पर कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि दोनों ने न्यायालय में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रदेश के टॉप-50 में चिह्नित भू-माफिया देवेंद्र प्रताप सिंह गब्बर और उसके भाई रवींद्र सिंह के खिलाफ देहात कोतवाली क्षेत्र की निवासी सुधा मातनहेलिया ने पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि तहसीलदार सदर न्यायालय में एलआर एक्ट के तहत बहराइच शहरी क्षेत्र का एक नामांतरण वाद रवि पटवारी बनाम सुधा मातनहेलिया लंबित है।
पीड़िता के अनुसार, पयागपुर थाना के मोहनपुर माफी निवासी देवेंद्र और रवींद्र ने आपसी सांठगांठ कर 31 जनवरी को बैनामा निरस्त कराने के लिए आपत्ति दाखिल की। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों में अरुण कुमार मातनहेलिया का मृत्यु प्रमाण पत्र (दिनांक 22 फरवरी 2027) और जांच रिपोर्ट (24 जून 2023) संलग्न की गई, जो पूरी तरह फर्जी हैं।
सुधा मातनहेलिया का आरोप है कि जाली मृत्यु प्रमाण पत्र आरोपियों ने नगर पालिका कर्मियों की मिलीभगत से तैयार कराया और न्यायालय में अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से पेश किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच में यह प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। पुलिस ने मामले में आवश्यक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि मामले की विवेचना करने के निर्देश दिए गए हैं।
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प्रदेश के टॉप-50 में चिह्नित भू-माफिया देवेंद्र प्रताप सिंह गब्बर और उसके भाई रवींद्र सिंह के खिलाफ देहात कोतवाली क्षेत्र की निवासी सुधा मातनहेलिया ने पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि तहसीलदार सदर न्यायालय में एलआर एक्ट के तहत बहराइच शहरी क्षेत्र का एक नामांतरण वाद रवि पटवारी बनाम सुधा मातनहेलिया लंबित है।
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पीड़िता के अनुसार, पयागपुर थाना के मोहनपुर माफी निवासी देवेंद्र और रवींद्र ने आपसी सांठगांठ कर 31 जनवरी को बैनामा निरस्त कराने के लिए आपत्ति दाखिल की। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों में अरुण कुमार मातनहेलिया का मृत्यु प्रमाण पत्र (दिनांक 22 फरवरी 2027) और जांच रिपोर्ट (24 जून 2023) संलग्न की गई, जो पूरी तरह फर्जी हैं।
सुधा मातनहेलिया का आरोप है कि जाली मृत्यु प्रमाण पत्र आरोपियों ने नगर पालिका कर्मियों की मिलीभगत से तैयार कराया और न्यायालय में अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से पेश किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच में यह प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। पुलिस ने मामले में आवश्यक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि मामले की विवेचना करने के निर्देश दिए गए हैं।