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Bahraich News: हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Fri, 27 Feb 2026 01:47 AM IST
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बहराइच। थाना मोतीपुर में वादिनी गीता देवी ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके पति लालू फर्नीचर की ठेकेदारी करते थे। उनकी ननद किसमती के पति बिंद्रा प्रसाद ने आवश्यक कार्य का हवाला देकर लालू से 4.80 लाख रुपये उधार लिए थे। वहीं बिंद्रा के साथी बेचेलाल ने भी 70 हजार रुपये उधार लिए थे।
पति द्वारा कई बार धनराशि वापस मांगे जाने के बावजूद नहीं लौटाए। आरोप है कि 3 मार्च 2025 को लालू अपनी रकम लेने बिंद्रा के घर गए थे। वहां बिंद्रा और किसमती ने उन्हें घर पर रोक लिया और 4 मार्च 2025 की देर रात उनकी हत्या कर शव को एक खेत में फेंक दिया।
वादिनी ने थानाध्यक्ष से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। बाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश पर मोतीपुर पुलिस ने बिंद्रा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की।
बृहस्पतिवार को हत्या के आरोपी के अधिवक्ता ने सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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वादिनी ने थानाध्यक्ष से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। बाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश पर मोतीपुर पुलिस ने बिंद्रा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की।
बृहस्पतिवार को हत्या के आरोपी के अधिवक्ता ने सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
